अनुपस्थिति पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती
सुनवाई में संयंत्र प्रबंधन की ओर से नियुक्त अधिकारी आरके. पाणिाग्रही व एजीएम (लॉ) पीएस. रविशंकर को उपस्थित होना था। दोनों अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमील अहमद ने अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अदालत के समक्ष आपत्ति की। प्रकरण में अधिकारियों को उदासीन बताया गया। इसे अदालत ने गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि अधिकारी अगली तिथि में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।
सुनवाई में संयंत्र प्रबंधन की ओर से नियुक्त अधिकारी आरके. पाणिाग्रही व एजीएम (लॉ) पीएस. रविशंकर को उपस्थित होना था। दोनों अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमील अहमद ने अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अदालत के समक्ष आपत्ति की। प्रकरण में अधिकारियों को उदासीन बताया गया। इसे अदालत ने गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि अधिकारी अगली तिथि में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।
इसलिए किया है मानहानि का केस
बीएसपी ने जनअधिकार अभियान समिति के आरपी शर्मा के खिलाफ 16 जुलाई 2012 को मानहानि का परिवाद प्रस्तुत किया है। मानहानि एक करोड़ रुपए का है। परिवाद में जानकारी दी है कि आरपी शर्मा ने वर्ष 2012 में बीएसपी प्रबंधन पर एक कंपनी विशेष को लाभान्वित करने का आरोप लगाया है। आरपी शर्मा ने आरोप लगाया था कि संयंत्र से निकलने वाले स्क्रेप की कम कीमत पर नीलाम कर संयंत्र को लगभग 38 लाख रुपए की क्षति पहुंचाई गई है। बीएसपी प्रबंधन ने इसके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है।
बीएसपी ने जनअधिकार अभियान समिति के आरपी शर्मा के खिलाफ 16 जुलाई 2012 को मानहानि का परिवाद प्रस्तुत किया है। मानहानि एक करोड़ रुपए का है। परिवाद में जानकारी दी है कि आरपी शर्मा ने वर्ष 2012 में बीएसपी प्रबंधन पर एक कंपनी विशेष को लाभान्वित करने का आरोप लगाया है। आरपी शर्मा ने आरोप लगाया था कि संयंत्र से निकलने वाले स्क्रेप की कम कीमत पर नीलाम कर संयंत्र को लगभग 38 लाख रुपए की क्षति पहुंचाई गई है। बीएसपी प्रबंधन ने इसके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है।