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ये क्या बीएसपी के अधिकारी न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए, क्या है मामला, पढ़ें खबर

locationभिलाईPublished: Feb 16, 2018 11:15:14 am

भिलाई इस्पात संयंत्र की छवि धूमिल करने के मामले में जिला न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई फिर टल गई।

SAIL BSP
भिलाई. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की एक इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र की छवि धूमिल करने के मामले में जिला न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई फिर टल गई। भिलाई इस्पात संयंत्र की छवि को धूमिल करने के प्रकरण की सुनवाई गुरुवार को निर्धारित थी। इस मामले में बीएसपी के कर्मचारी व अधिवक्ता समय पर कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए। अगली सुनवाई अब १२ मार्च को होगी। प्रकरण में बीएसपी प्रबंधन की ओर से पीएम ट्राफी, सर्टिफिकेट्स को फ्रेम जडि़त की स्थिति में प्रदर्शन के रुप में शामिल करने संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत करना था। साथ ही संयंत्र के गवाह एजीएम (लॉ) पीएस. रविशंकर का बयान दर्ज किया जाना था। निर्धारित समय पर गवाह व अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने सुनवाई स्थगित कर नई तारीख
निर्धारित की।
अनुपस्थिति पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती
सुनवाई में संयंत्र प्रबंधन की ओर से नियुक्त अधिकारी आरके. पाणिाग्रही व एजीएम (लॉ) पीएस. रविशंकर को उपस्थित होना था। दोनों अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमील अहमद ने अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अदालत के समक्ष आपत्ति की। प्रकरण में अधिकारियों को उदासीन बताया गया। इसे अदालत ने गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि अधिकारी अगली तिथि में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।
इसलिए किया है मानहानि का केस
बीएसपी ने जनअधिकार अभियान समिति के आरपी शर्मा के खिलाफ 16 जुलाई 2012 को मानहानि का परिवाद प्रस्तुत किया है। मानहानि एक करोड़ रुपए का है। परिवाद में जानकारी दी है कि आरपी शर्मा ने वर्ष 2012 में बीएसपी प्रबंधन पर एक कंपनी विशेष को लाभान्वित करने का आरोप लगाया है। आरपी शर्मा ने आरोप लगाया था कि संयंत्र से निकलने वाले स्क्रेप की कम कीमत पर नीलाम कर संयंत्र को लगभग 38 लाख रुपए की क्षति पहुंचाई गई है। बीएसपी प्रबंधन ने इसके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है।

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