अन्य जांच के शर्ते जैसे फस्र्ट एड बाक्स, अग्निशमन यंत्र , स्पीड गवर्नर, कैमरा, एमरजेंसी दरवाजा, बच्चों का बैग रखने का स्थान, खिड़कियों में जाली, टोल फ्री नं., स्कूल प्रबंधक का मोबाईल नं., वाहन चालक का नंबर, बस के आगे-पीछे स्कूल बस लिखा होना, बस के साईड में स्कूल का नाम स्पष्ट लिखा होना, नंबर प्लेट में निर्धारित नंबर स्पष्ट लिखा होना चाहिए, शराब/नशीली पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाए, वाहन का सभी वैध दस्तावेज अपने वाहन में साथ रखे, परमिट क्षमता से अधिक सवारी न बैठाये और बस का दस्तावेज, बीमा, रजिस्टे्रशन प्रमाण पत्र, फिटनेश प्रमाण पत्र, परमीट आदि का उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जांच की गई।
शहर की 3 स्कूलों के कुल 15 बसों की जांच आज की गई जिसमें से 6 बसों का स्पीड गवर्नर काम नहीं करने तथा स्पीड लिमिट से अधिक 80-85 एवं 70-75 किमी. का स्पीड प्रति अवर्स होना पाए जाने से 6 स्कूल बसों का फिटनेस रद्द किया गया। नीरज पब्लिक स्कूल के बस क्रमांक सीजी 08 एम 0503 एवं बस क्रमांक सीजी 08 एम 0379 के वाहन में लगे स्पीड गवर्नर काम नहीं करना पाया गया। इन बसों को 80-85 किमी प्रति अवर्स का स्पीड में चलाया जा रहा था। अजीज स्कूल के बस क्रमांक सीजी 08 एम 0446, बस क्रमांक सीजी 08 एम 0236 व डीपीएस स्कूल के बस क्रमांक सीजी 08 एम 0241 व बस क्रमांक सीजी 08 एम 0237 को 70-75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में चलाया जाना पाया गया। उपरोक्त स्कूली बसों का फिटनेस रद्द के साथ-साथ रजिस्टे्रशन एवं परमिट भी रद्द किया गया है।