चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन दिया अथवा डरा धमकाकर अपने पक्ष में किए जाने जैसी संभावनाओं पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए पैसे, शराब, जाति धर्म संप्रदाय का सहारा लेने की शिकायत पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आचार संहिता के परिपालन के लिए निर्वाचन आयोग ने आब्जर्वर की नियुक्ति की है। ये जिले में पहुंच चुके हैं। आब्जर्वर चुनाव लडऩे वालों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर नजर रखने के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए है। इस बार अभ्यर्थियों के लिए व्यय की सीमा 28 लाख तय किया गया है। इससे ज्यादा खर्च पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।