जमा पंजीयन राशि में 150 रुपए प्रोसेसिंग फीस काटकर 2850 रुपए के अलावा मानसिक कष्ट के लिए 2 हजार और वाद व्यय के रुप में 1500 रुपए देना होगा। जांमगांव (बेमेतरा) निवासी दिनेश राजपूत ने के परिवाद पर यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने सुनाया।
परिवाद के मुताबिक दिनेश राजपूत ने फायर एंड सेफ्टी कोर्स करने हिमालय कॉम्लेक्स स्थित कार्यालय में ३००० रुपए पंजीयन शुल्क जमा किया था। बाद में आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए दिनेश ने कोर्स नहीं करने का निर्णय लिया। सूचना देने पर कार्यालय में पदस्थ काउंसलर ने कहा कि वह अपना पंजीयन शुल्क दो सप्ताह बाद वापस ले जाए। कार्यालय पहुंचने पर उसे यह कहते बेइज्जत किया गया कि मामूली रकम के लिए उन्हें परेशान न करे।
परिवाद में दिनेश ने जानकारी दी थी कि अनावेदक संस्थान के काउंसलर ने उसे स्पष्ट कहा था कि अगर वह पंजीयन कराने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता तो पंजीयन शुल्क के रुप में जमा की गर्इ राशि तत्काल लौटा दी जाएगी। इसके एवज में केवल 150 रुपए की राशि कटौती की जाएगी। यह नियम है।