नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की उपधारा (1) के अधीन बीएसपी प्रबंधन को कुर्की वारंट जारी किया गया है। कुर्की वारंट में निगम प्रशासन ने 5 अरब 4 करोड़ 70 लाख 4 हजार 445 रुपए 30 सितंबर तक जमा करने कहा गया है। निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करने पर भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के चल सम्पत्ति को कुर्क बकाया राशि को निगम के कोष में जमा कराने की चेतावनी दी है।
उपायुक्त द्विवेदी का कहना है कि प्रबंधन ने स्व विवरणी में सम्पत्तिकर, शिक्षा उपकर और समेकितकर का लगभग एक अरब रुपए की सही जानकारी नहीं दी है। नोटिस जारी कर कर सुधार का मौका भी दिया गया। इसके बावजूद प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया। इस वजह से निगम अधिनियम के अंतर्गत पांच गुणा पेनाल्टी के साथ पांच अरब रुपए बकाया को जमा करने कहा गया है।
आयुक्त ने बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निगम अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत किसी भी समय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच बीएसपी प्रबंधन के भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोडऩे देने की चेतावनी भी दी है। इधर आयुक्त के आदेश के बाद उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बीएसपी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए दल भी गठित कर दिया है। राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी और जोन आयुक्त को दल में शामिल किया है।