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BSP की अचल संपत्ति कुर्क करेगा निगम, अधिकारियों ने प्रबंधन को दी सख्त चेतावनी, किसी भी वक्त तोड़ेंगे खिड़की और दरवाजा

locationभिलाईPublished: Sep 17, 2019 11:14:07 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

नगर निगम (Bhilai Municipal Corporation) भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai steel plant)की अचल सम्पत्ति कुर्क करेगा। सोमवार को नगर निगम आयुक्त के आदेश पर कुर्की वारंट (Attachment warrant) जारी कर दिया गया।

BSP की अचल संपत्ति कुर्क करेगा निगम, अधिकारियों ने प्रबंधन को दी सख्त चेतावनी, किसी भी वक्त तोड़ेंगे खिड़की और दरवाजा

BSP की अचल संपत्ति कुर्क करेगा निगम, अधिकारियों ने प्रबंधन को दी सख्त चेतावनी, किसी भी वक्त तोड़ेंगे खिड़की और दरवाजा

भिलाई . नगर निगम (Bhilai Municipal Corporation) भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai steel plant)की अचल सम्पत्ति कुर्क करेगा। सोमवार को नगर निगम आयुक्त के आदेश पर कुर्की वारंट जारी कर दिया गया। टैक्स (property tax) के 5 अरब रुपए जमा नहीं करने पर भिलाई नगर निगम ने बीएसपी प्रबंधन को चार बार नोटिस दिया बावजूद प्रबंधन ने टैक्स की राशि जमा नहीं की। बीएसपी प्रबंधन ने सम्पत्तिकर की स्व-विवरणी में चल-अचल संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी थी। तत्कालीन निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने सम्पत्तिकर, समेकित कर और शिक्षा उपकर की अंतर की राशि की गणना कर बकाया जमा करने के लिए चार बार नोटिस भेजा था। अब इस मामले में नव पदस्थ आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कुर्की का वारंट जारी कर दिया है। उपायुक्त अशोक द्विवेदी कुर्की अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
इसलिए कुर्क होगी संपत्ति
नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की उपधारा (1) के अधीन बीएसपी प्रबंधन को कुर्की वारंट जारी किया गया है। कुर्की वारंट में निगम प्रशासन ने 5 अरब 4 करोड़ 70 लाख 4 हजार 445 रुपए 30 सितंबर तक जमा करने कहा गया है। निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करने पर भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के चल सम्पत्ति को कुर्क बकाया राशि को निगम के कोष में जमा कराने की चेतावनी दी है।
सुधार का मौका भी दिया लेकिन जवाब नहीं दिया
उपायुक्त द्विवेदी का कहना है कि प्रबंधन ने स्व विवरणी में सम्पत्तिकर, शिक्षा उपकर और समेकितकर का लगभग एक अरब रुपए की सही जानकारी नहीं दी है। नोटिस जारी कर कर सुधार का मौका भी दिया गया। इसके बावजूद प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया। इस वजह से निगम अधिनियम के अंतर्गत पांच गुणा पेनाल्टी के साथ पांच अरब रुपए बकाया को जमा करने कहा गया है।
किसी भी समय दरवाजे और खिड़की तोड़ सकेंगे अधिकारी
आयुक्त ने बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निगम अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत किसी भी समय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच बीएसपी प्रबंधन के भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोडऩे देने की चेतावनी भी दी है। इधर आयुक्त के आदेश के बाद उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बीएसपी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए दल भी गठित कर दिया है। राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी और जोन आयुक्त को दल में शामिल किया है।
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