हानि के लिए 1 का गुणांक लागू होना बताया फैसले में न्यायाधीश ने कहा कि मृतक प्रहलाद देशमुख की उम्र घटना के समय 78 वर्ष थी। इसलिए आश्रितता की हानि के लिए 1 का गुणांक लागू होना बताया। इस आधार पर आश्रितता के लिए 45 हजार निर्धारित किया। इसके अलावा अंतिम क्रिया कर्म के लिए 15 हजार,सुख संपदा की हानि के लिए 15 हजार और साहचर्य की हानि के मद में 40 हजार निर्धारित किया है। न्यायालय ने कहा कि हर्जाना अदा करने का प्रथम दायित्व बीमा कंपनी की है।
बेटी का अपहरण और मकान से बेदखल की धमकी से व्यापारी इतना डर गया कि, वह फांसी पर झूल गया यह है मामलाघटना 29 नवंबर 2017 सुबह 10.30 बजे सेक्टर 5 चौक भिलाई की है। रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी अपनी स्कूटी से गंतव्य स्थान के लिए घर से निकला था। इसी बीच बाइक की ठोकर से वह गंभीर रुप से घायल हो गया। घटना के बाद प्रहलाद देशमुख को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल सेक्टर-9 भिलाई अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
सुनवाई के दौरान पिता पुत्र का कहना था कि मृतक वृद्ध है। वह लापरवाही पूर्वक स्कूटी चला रहा था। स्वंय की गलती से गिरने की वजह से वह घायल हुआ। इस घटना में बाइक चालक व मालिक किसी तरह दोषी नहीं है।