जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि दो लावारिस वृद्ध साधु राम साहू पिता मुकुत राम साहू उम्र 65 साल निवासी लिटिया सेमरिया और रविन्द्र मांझी पिता जाडीराम मंझी उम्र 63 साल भागलपुर के रहने वाले है। जिला अस्पताल के लावारिस वार्ड मे एक-एक माह से इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लाकर भर्ती किया गया था। स्वास्थ होने पर 1 सितंबर को छुट्टी दी गई। उपचार पूर्ण होने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि वृद्ध का इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पर उनका कोविड टेस्ट कराकर पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में भर्ती कराया गया। वृद्ध जनों को उनकी मर्जी से वृद्धाश्रम में भर्ती कराया गया। दोनों कई साल से अस्वस्थ थे और भीख मांग कर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते थे। पीएलवी रामदेव गुप्ता और कॉन्स्टेबल कृपा राम ठाकुर के सहयोग से दोनों का उपचार कराकर वृद्धाश्रम में भर्ती कराया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपने संतान परिवारजनों से भरण पोषण एवं रहन सहन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं तथा इसके लिए विधि अनुसार परिवार न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज किए जा सकते हैं। प्राय: यह देखने में आता है कि संतान अपने माता-पिता की संपत्ति का उपभोग करते हैं किन्तु उनके भरण-पोषण के दायित्व से अपने का अलग कर लेते हैं।
राहुल शर्मा ने बताया कि वृद्धजनों को अपने संतानों से भरण-पोषण पाने का अधिकार है,जिसके लिए उन्हें सामने आना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे वृद्धजनों के लिए भरण-पोषण की राशि संतानों से दिलाए जाने के लिए प्रबल रूप से खड़ा होकर उन्हें पूरी तरह से विधिक सहायता हेतु मदद करेगा तथा उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हुए शासकीय व्यय पर पैनल अधिवक्ता भी उपलब्ध कराएगा।