प्रतिमा स्थापित करने वाली समितियों पंडाल में कम से कम 4 सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी हो सके। इसके अलावा एक रजिस्टर भी रखना होगा। जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता और मोबाइल नम्बर दर्ज किया जाएगा। ताकि उनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा।
प्रतिमा स्थापित करने वाली समिति द्वारा सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने या कोरोना से संक्रमित सामान्य लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति का होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग व बेरीकेटिंग की व्यवस्था भी जरूरी होगा। इसका उल्लंघन होने पर समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोई व्यक्ति जो प्रतिमा स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो उसके इलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा वहन किया जाएगा। समिति अथवा व्यक्ति द्वारा खर्च वहन नहीं करने की सूरत में ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कंटेन्मेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। प्रतिमा स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
प्रतिमा स्थापना के समय, स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्ययंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमा स्थापना व विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य व पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमा विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी।
प्रतिमा विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। विसर्जन में जाने वाले मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमा विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग, तिथि व समय का पालन करना होगा।
घरों में भी प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति होगी। यदि घर से बाहर प्रतिमा स्थापित किया जाता है तो कम से कम 7 दिवस पूर्व नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित शपथपत्र मय आवेदन देना होगा और अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा सकेगी। अनुमति के लिए पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर अनुमति दी जाएगी।
कोरोना के बीच नवरात्रि उत्सव को सादगी और सोशल डिस्टेसिंग के साथ करने के के आदेश के बाद युवाओं में मायूसी छा गई है, क्योंकि ट्विनसिटी में पिछले पांच सालों से बढ़ते गरबे के क्रेज के बाद युवाओं को नवरात्रि का इंतजार सालभर से था। इधर कई डांस क्लास में अक्टूबर के पहले सप्ताह से गरबा क्लास की भी तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन अब कलेक्टर के आदेश के बाद गरबा का कार्यक्रम कही नहीं होगा। इधर बंगाली दुर्गा पंडालों में भी ढाक की थाप पर की जाने वाली धुनुची के साथ ही होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे।