2. सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम/ सार्वजनिक सभा-धार्मिक / सामाजिक/राजनैतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
3. धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे। किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा।
4.शादी/अंत्येष्टि/दशगात्र/चालिसवां में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी ।
5. सभी प्रकार के स्पोट्र्स/ खेलकूद/इवेंट्स के कार्यक्रम / आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
6. होटल/रेस्टोरेंट / मैरिज प्लेस / क्लब / कॉलोनी /एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व निर्धारित एवं नए कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति अनिवार्य होगी।
7. उपरोक्त सभी प्रकार के प्रतिबंधों में शिथिलता का अधिकार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग का होगा। सभी प्रकार की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग द्वारा दी जाएगी।
यह आदेश तत्काल जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 23/3/2021 से दिनांक 10/4/2021 तक प्रभावशील रहेगा ।