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भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा, परीक्षा पास कराने 5-5 लाख रुपए में दलाल ले रहे ठेका

locationभिलाईPublished: May 20, 2022 04:01:19 pm

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CG Desk

भिलाई के एक मामले में आवेदकों के स्थान पर दलाल के लोग पैसे लेकर परीक्षा देने पहुंचे। लिखित और फिजिकल परीक्षा में हिस्सा लेने अलग-अलग लोगों को भेजा।

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भिलाई. मामला उतई भिलाई का है जहां CISF की आरक्षक (जीडी) भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चार अभ्यर्थी और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से फर्जी दस्तावेज को जब्त किया गया है। आरोपियों में उत्तरप्रदेश के आगरा शहर के निवासी चन्द्रशेखर सिंह (उम्र 20), उमरायपुरा के श्याम वीर सिंह निषाद (उम्र 20), रामपुर के महेन्द्र सिंह (उम्र 19) और ग्राम ऐतमापुर के अजित सिंह (उम्र 19) के अलावा दो दलाल मध्यप्रदेश मुरैना खान्दकपरा निवासी दुर्गेशसिंह तोमर (उम्र 31)और आगरा रामनरी निवासी हरीओम (उम्र 25)शामिल हैं।

दलालों ने एक परीक्षार्थी को पास कराने का पांच लाख रुपए में ठेका लिया था। आवेदक के स्थान पर दलाल के लोग परीक्षा में शामिल होने आए थे। एसपी अभिषेक पल्लव ने पत्रवार्ता (कॉरेस्पोंडेंस) में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी उतई भिलाई में भर्ती के लिए जीडी 2021 की परीक्षा थी। एक दिन पहले 18 मई को फिजिकल टेस्ट था। लिखित परीक्षा रायपुर में हुई थी। परीक्षा में पास कराने वाले ठेकेदार ने 5 लाख रुपए प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से 20 लाख रुपए में ठेका लिया था। ठेका लेने वाले दलाल के लोग रायपुर में लिखित परीक्षा में बैठे और जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर लिया, उनकों न भेजकर दलाल ने 18 मई की फिजिकल परीक्षा में दूसरे चार लोगों को शामिल कराया।

बायोमेट्रिक्स टेस्ट में पकड़े गए मुन्ना भाई
एसपी ने बताया कि परीक्षा कंडक्ट करा रहे CISF के अधिकारी बायोमेट्रिक्स टेस्ट करा रहे थे। आरोपी चन्द्रशेखर, श्याम वीर सिंह निषाद, महेन्द्र सिंह और अजित सिंह का फिंगर मैच नहीं हुआ। जब उनकी फोटो का मिलान किया गया तो वह भी मैच नहीं हुआ। संदेह पर CISF ने आरोपियों को उतई टीआई नवी मोनिका पांडेय को सौप दिया। टीआई ने मामले में पूछताछ की। इसके बाद दलाल दुर्गेश सिंह तोमर और रामनरी को गिरफ्तार लिया। इस तरह उतई टीआई नवी मोनिका पांडेय ने 4 अभ्यर्थी और 2 दलालों को गिरफ्तार उनके खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 120 बी के तहत जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि मुरैना निवासी मामले का मास्टर माइंड फरार है।

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