नेवई थाना पुलिस ने बताया कि जुलाई साल 2019 में आरोपी आशीष साहू और पीडि़ता दुर्ग पॉलीटेक्नीक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच दोनों दोस्ती हुई। आशीष ने उससे शादी करने का वादा किया। वह विश्वास में लेकर उसे रिसाली अपने दोस्त के घर ले गया। जहां उसके साथ जबरिया बलात्कार किया। जब वह घर में बता देने की बात कही। तब आशीष उसे बहला फुसला कर विश्वास में ले लिया। जब युवती तीन माह के गर्भ से हो गई तब युवती ने अपनी बहन को पूरी घटना बताई।
युवती के परिजन आरोपी आशीष के पिता गिरधार साहू और माता इंदू से बातचीत करने गए। दोनों मूकबधिर होने की वजह से युवक व युवती के परिजनों ने आपसी सहमती बन गई। आशीष के पिता ने गिरघर ने 20 फरवरी को कोर्ट में शादी कराने की तिथि लिया। जब युवती के परिजन कोर्ट पहुंचे तो वहां आशीष के माता पिता कोई नहीं था। कोर्ट में युवती के परिजनों को पता चला कि वह शादी करने से इनकार कर दिया है। तब युवती के परिजन उसके घर गए। जहां ताला मिला। इसके बाद युवती ने परिजनों के साथ थाने में शिकायत की।