अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन में आरोपी ने कहा है कि उसकी पत्नी का पहला प्रसव ४ मई २०१४ को ऑपरेशन से हुआ है। अभी वह गर्भवती है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दूसरा प्रसव भी ऑपरेशन से ही होगा। गर्भ में पल रहे बच्चे को ९ माह तक गर्भ में रखना उचित नहीं है। सात माह के दौरान ही ऑपरेशन कर प्रसव करना आवश्यक है। अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसका मन:स्थिति खराब होगी और वह अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर सकेगा। आरोपी ने न्यायालय को बताया कि छावनी पुलिस ने उसके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया है।
भिलाई निवासी नियाज सिद्धिकी ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसकी मुलाकात जेल में गैंगस्टर तपन सरकार से हुई थी। उसने ही आइपीएल सट्टा खिलाने मजबूर किया है। इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस काम के लिए तपन ने कहा था कि मंटू उर्फ मनीन, चुन्नीलाल, गोपाल टकला, मोनू यादव मदद करेंगे। इस काम को शुरू करने के बाद वसूली का काम जूती व अजय मेनन करते थे। वह अब तक उन्हें १५ लाख दे चुका हैं। तपन सराकर के इलाज के नाम पर १० लाख दे चुका है। जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा ३८४,३८६, ५०६ व ३४ के अपराध दर्ज किया है।