भिलाई

Puri-Ahmedabad एक्सप्रेस से 6 लाख रुपए का गांजा जब्त, NDPS एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज

CG Crime: आरपीएफ पोस्ट दुर्ग व टास्क टीम ने 18 पैकेट मादक पदार्थ गांजा, करीब 6 लाख का लावारिस हालत में जब्त किया है। आरपीएफ ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जीआरपी दुर्ग के हवाले कर दिया।

भिलाईMar 29, 2024 / 02:12 pm

Shrishti Singh

Bhilai Crime News: आरपीएफ पोस्ट दुर्ग व टास्क टीम ने 18 पैकेट मादक पदार्थ गांजा, करीब 6 लाख का लावारिस हालत में जब्त किया है। आरपीएफ ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जीआरपी दुर्ग के हवाले कर दिया। ओडिशा से हर दिन अलग-अलग माध्यम से गांजा छत्तीसगढ़ पहुंचता है। आरपीएफ को बैग चढ़ाने वाला नजर क्यों नहीं आया, इस पर सवाल उठ रहा है। रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहां से आरोपी की पतासाजी की जा सकती है।
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लोकसभा चुनाव आचार संहिता के तहत चलाए जा रहे प्री इलेक्शन सीजर अभियान के तहत मुखबिरी हुई। इस पर रेलवे सुरक्षा बल दुर्ग प्रभारी एसके सिन्हा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सनातन थानापति, सहायक उप निरीक्षक आरके मिश्रा, एसआर मीणा, वीसी बंजारे, गिरिराज मीणा की टीम ने पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस के सामान्य कोच में दो राजश्री पान मसाला थैला में मादक पदार्थ गांजा होने की सूचना पर अटेंड किए। यहां 2 थैला लावारिस हालत में मिला। आसपास के यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी भी यात्री का नहीं होना पाया।
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इसे दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 नागपुर छोर से उतारकर दोनों थैला के अंदर रखे कुल 18 पैकेट मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 30 किलोग्राम था। इसकी अनुमानित कीमत 6 लाख है। इसे एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत जब्ती कर कार्रवाई कर संपूर्ण कागजात के साथ जीआरपी चौकी दुर्ग को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंपा गया। जीआरपी चौकी दुर्ग ने धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

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