करदाता को जीएसटी के पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें। सर्विस के नीचे ‘रिटर्नÓ का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करें। सिस्टम आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। इसमें आप अपना यूजर नाम और पासवर्ड भरें। अपने जीएसटीआर रिटर्न को अपलोड कर दें। रिटर्न दाखिल करते वक्त इससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को साथ ही रखें।
जीएसटी के तहत 20 सितंबर तक तीन रिटर्न करना है। एनआरआई के पास जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-5ए भरने के लिए कम दिन बचे हैं। जिन कारोाबरियों का टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें अगस्त का जीएसटीआर-1 रिटर्न 11 सितंबर तक फाइल करना है। व्यापारियों को इस बार 11 दिन का विंडो दिया गया है।
सेल एवं कमर्शियल टैक्स विभाग के अधिकारी जल्द ही क्षेत्र के बाजारों में दस्तक देंगे। अधिकारी, व्यापारियों के दुकान व गोदम में लगे साइन बोर्ड की पुष्टि करेंगे। जीएसटी कानून के तहत व्यापारियों को अपने लेटरपैड, साइन बोर्ड सरीखे तमाम जगहों पर जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है, लेकिन 70 फीसदी व्यापारियों ने अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है।