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जुर्माना से बचने और छूट का लाभ लेना चाहते है तो 31 दिसंबर तक जमा कर दें टैक्स

locationभिलाईPublished: Dec 28, 2018 01:40:05 pm

संपत्तिकर दाता अब तक वर्ष 2018-19 का टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं वे 31 दिसंबर तक जमा कर दो फीसदी छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद करदाताओं को 10 फीसदी जुर्माना देना पड़ेगा। एकमुश्त जमा करने पर 31 दिसंबर तक छूट का प्रावधान है।

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जुर्माने से बचने और छूट का लाभ लेना चाहते है तो 31 दिसंबर तक जमा कर दें टैक्स

भिलाई@Patrika. जो संपत्तिकर दाता अब तक वर्ष 2018-19 का टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं वे 31 दिसंबर तक जमा कर दो फीसदी छूट का लाभ उठा सकते हैं। चार दिन बाद नगर निगम संपत्तिकर में छूट नहीं देगा। इसके बाद करदाताओं को 10 फीसदी जुर्माना देना पड़ेगा। संपत्तिकर को एकमुश्त जमा करने पर ३१ दिसंबर तक छूट दिए जाने का प्रावधान है। पहले छूट की अवधि ३० नवंबर थी, जिसे महापौर परिषद ने बढ़ाकर ३१ दिसंबर किया है। ३१ मार्च वित्तीय वर्ष के बाद बकायादारों को १८ फीसदी अधिभार (ब्याज) और साथ ही एक हजार रुपए शास्ति शुल्क भी देना पड़ेगा। इस साल संपत्तिकर में ५० फीसदी छूट का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार की घोषणा के मुताबिक संपत्तिकर की दर में एकमुश्त ५० फीसदी वृद्धि को कम करने नए सिरे से कलक्टर दर के अनुसार जमीन का वार्षिक भाड़ा मूल्य तय किया जाएगा। बाजार दर के अनुसार वार्षिक भाड़ा मूल्य और संपत्ति कर की दर तय की जाएगी। १ अप्रेल २०१९ से लागू किया जाएगा।
70 हजार लोग 35 करोड़ रुपए टैक्स जमा कर चुके
1 जनवरी 2019 से संपत्तिकर में छूट दिया जाना है या नहीं, यह महापौर परिषद के सदस्यों के निर्णय पर निर्भर करेगा। महापौर परिषद को यह अधिकार है कि वह चाहे तो छूट की अवधि में वृद्धि कर सकता है। बिना पेनल्टी के संपत्ति कर जमा लेने का निर्णय ले सकता है। पिछले बार महापौर परिषद ने छूट की अवधि को दो बार शासन की अनुशंसा से बढ़ाई थी। २९ दिसंबर को हुई एमआईसी की बैठक में छूट की अवधि को ३१ जनवरी २०१८ तक करने का निर्णय लिया था। शहर में टैक्स दाताओं की संख्या करीब 1 लाख ७ हजार है। इसमें से लगभग ७० हजार लोग ३५ करोड़ रुपए टैक्स जमा कर चुके हैं। ३७ हजार लोग अभी बाकी हैं। इन करदाताओं से २२ करोड़ रुपए राजस्व वूसल किया जाना है। निगम प्रशासन ने स्पैरो सॉफ्टेक प्रायवेट लिमिटेड को २०१८-१९ में ५७ करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया है।
एकमुश्त टैक्स जमा करने पर छूट का प्रावधान
१ अप्रैल से ३१ मई तक ६.२५ फीसदी,
१ जून-३१ जुलाई तक- ५ फीसदी
१ अगस्त-३० सितंबर तक- ४ फीसदी
१ अक्टूबर-३० नवंबर तक-२ फीसदी
१ दिसंबर से-१० फीसदी ब्याज लेने का प्रावधान है। इसमें राहत दी गई है।
७० हजार लोग जमा कर चुके हैं ३५ करोड़ टैक्स
३७ हजार करदाताओं से ५ करोड़ रुपए मिलेगा राजस्व
२०१७-१८ में ४० करोड़ राजस्व वसूली का है लक्ष्य
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आनन-फानन में कटौती का प्रस्ताव पारित

दुर्ग@Patrika. प्रदेश में नई सरकार के कामकाज संभालने के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्ज के मामले में नगर निगम ने यू-टर्न लिया है। वर्ष 2015 में निगम प्रशासन ने विपक्षियों के विरोध को दरकिनार कर प्रॉपर्टी टैक्स में 50 फीसदी बढ़ोतरी और यूजर चार्ज वसूली का प्रस्ताव पारित कर उसे सख्ती से लागू किया था। अब नई सरकार की घोषणा को देखते हुए नगर निगम की एमआइसी की गुरुवार को हुई बैठक में आनन-फानन में कटौती का प्रस्ताव पारित कर लिया।
महापौर ने खुद प्रॉपर्टी टैक्स में 50 फीसदी कटौती का प्रस्ताव रखा

बैठक महापौर चंद्रिका चंद्राकर की अध्यक्षता में महापौर कक्ष में हुई। बैठक में महापौर ने खुद प्रॉपर्टी टैक्स में 50 फीसदी कटौती व यूजर चार्ज वसूली बंद करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी और यूजर चार्ज वसूली से लोगों को अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। इससे लोगों में नाराजगी है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में सभी एमआइसी सदस्य व निगम के अधिकारी मौजूद थे।
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