scriptहत्या के चार साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को सजा भी हो गई और एक आरोपी अब-तक फरार | In the four-year-old murder case four accused were convicted | Patrika News

हत्या के चार साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को सजा भी हो गई और एक आरोपी अब-तक फरार

locationभिलाईPublished: Nov 09, 2017 11:12:19 pm

हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से तालाब में फेकने के विचाराधीन प्रकरण में गुरुवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।

Court decision, Murder
दुर्ग . छावनी थाना अंतर्गत शारदा पारा में हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से तालाब में फेकने के विचाराधीन प्रकरण में गुरुवार को न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू ने फैसला सुनाया। इस मामले में पावर हाउस निवासी जमित सिंह उर्फ बंटी सरदार, नरेन्द्र साहू उर्फ खर्रु, संतोष बघेल और विजय सरदार को दोषी ठहराया। तीनों आरोपियों को हत्या की धारा के तहत आजीवन कारावास और साक्ष्य छिपाने व धारधार खुखुरी चलाने के आरोप में तीन-तीन वर्ष कारावास दिया है। तीनों ही धाराओं के तहत आरोपियों को ५००-५०० रुपए जुर्माना नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। प्रकरण के अन्य आरोपी छोटू उर्फ कृष्णा को न्यायालय ने दोष मुक्त किया।
घटना 4 नवंबर 2013 की
छावनी पुलिस को ४ नवंबर २०१३ को सूचना मिली कि शारदा पारा स्थित तालाब में शव है। मृतक का चप्पल तालाब किनारे रखा हुआ वहीं शव पानी में तैर रहा है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची तो खुलासा हुआ कि शव अनिल सिंह का है। घटना स्थल पर मृतक के भाई मौजूद थे। पुलिस ने शव का पंचनामा कार्यवाही कर पीडि़त परिवार व आसपास के लोगों को बयान लिया। घटना सुबह ९.३० बजे हुई थी। मृतक के भाईयों के बयान के आधार पर पुलिस को मामले को तत्काल समझ गई और आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक खुखरी भी जब्त किया था। जिससे हत्या की गई थी।
जाने हत्या की वजह
मृतक अनिल सिंह आदतन बदमाश था। मृतक के खिलाफ दर्जन भर अपराध छावनी में दर्ज हुआ था। वहीं आरोपी भी अपराधिक पृष्ठभूमि वाले है। दीपावली के एक दिन पहले दोनों पक्षों का आपस में विवाद हुआ था। पुलिस का कहना था कि इसी विवाद के चलते आरोपियों ने साजिश रचकर पहले अनिल को घर से बुलाया और हत्या की।
दो आरोपी वीडियों कांन्फ्रेसिंग में उपस्थित हुए
इस प्रकरण में दो आरोपी न्यायालय नहीं पहुंचे थे। आरोपी संतोष बघेल सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध है वहीं छोटू उर्फ कृष्णा दुर्ग में निरुद्ध है। दोनो के अनुपस्थित रहने पर जेल प्रशासन ने आरोपियों को वीडियों क ांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित कराया। न्यायाधीश ने गिरफ्तार चारों आरोपियों की उपस्थिति मानते हुए फैसला सुनाया।
एक आरोपी फरार
पुलिस ने न्यायालय को बताया कि इस प्रकरण में कुल पांच आरोपी है। घटना के बाद से आरोपी विजय सरदार फरार है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाए जाने के बाद स्थाई वारंट जारी किया है।
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