इससे पहले 28 दिसंबर 2019 को बिजली कंपनी ने हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन अभियंता के नाम से नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर बकाया राशि जमा करने कहा गया था। तब बोर्ड ने 60 लाख 83 हजार 233 रुपए बकाया में से एक लाख रुपए जमा कर स्ट्रीट लाइट को बंद होने से बचा लिया था, लेकिन बिजली विभाग ने बोर्ड को बाकी राशि को जमा करने के लिए 14 जनवरी 2020 तक समय दिया था। इस निर्धारित समय में बोर्ड ने बकाया राशि जमा नहीं किया। तब बिजली कंपनी ने 22 जनवरी 2020 को फिर से नोटिस जारी किया। सात दिन के अंदर बकाया 53 लाख राशि जमा करने कहा गया। राशि जमा नहीं किए जाने पर बिजली विभाग ने कॉलोनी के 21 खंभों की स्ट्रीट लाइट कनेक्शन को काट दिया था।