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खुड़मुड़ा हत्याकांड, आदालत ने तय किया आरोप, फिल्मी स्टाइल में बहू-बेटे ने अपने ही परिवार के चार लोगों की करवाई हत्या

locationभिलाईPublished: Oct 24, 2021 02:11:08 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

khudmuda murder case: पांच आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने, हत्या व जानलेवा हमले की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। जिन पर अदालत विचारण करेगी।

भिलाई. चर्चित खुड़मुंड़ा हत्याकांड के मामले में शनिवार को कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। आरोप तय होने के बाद से अब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। गवाहों के साथ ही मुलजिम का बयान होगा। फिर अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायालय फैसला सुनाएगा। पांच आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने, हत्या व जानलेवा हमले की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। जिन पर अदालत विचारण करेगी। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर द्वारा आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य सूची भी पेश कर दी गई है। प्रकरण पर विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में किया जाएगा।
प्रदेश का बहुचर्चित मामला
अमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम खुड़मुड़ा में सोनकर परिवार के चार लोगों की 20-21 दिसंबर 2020 की दरम्यानी रात हत्या की गई थी। 21 दिसंबर को पुलिस ने शव बरामद किया था। आरोपियों ने परिवार के मुखिया बालाराम सोनकर, उसकी पत्नी दुलारी बाई, बेटा रोहित सोनकर और बहू कीर्तन बाई की सिर पर सिलबट्टी पटक कर और पानी में डुबोकर हत्या की थी। वहीं परिवार का बालक दुर्गेश (11 वर्ष) को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस अंधे कत्ल को सुलझाने में पुलिस को नाको चने चबाने पड़े थे। पुलिस के लिए एकमात्र सहारा हत्याकांड के दौरान गंभीर रूप से घायल दुर्गेश था, लेकिन उससे पूछताछ में पुलिस को विशेष सफलता नहीं मिली। आरोपियों की पतासाजी के लिए संदेहियों का गांधीनगर गुजरात के डायरेक्ट्रेड ऑफ फॉरेसिंक साइंस में ब्रेन इलेक्ट्रीकल ओसिलेशन सिगनेचर टेस्ट (बीईओएस) कराई गई थी। जिसके बाद हत्याकांड से पर्दा उठा।
पुलिस की जांच में आया, हत्या का कारण जमीन विवाद
हत्या में मृतक सोनकर परिवार के सदस्य की मुख्य भूमिका होने तथा हत्या का कारण जमीन विवाद सामने आया था। घटना के तीन माह के बाद 18 मार्च को चार आरोपी मृतक का बेटा गंगा प्रसाद सोनकर उर्फ बि_ल, रोहित सोनकर उर्फ रोहित मौसा, नरेश सोनकर तथा योगेश सोनकर उर्फ महाकाल को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं महिला आरोपी मृतक की बहू निर्मला बाई सोनकर को 26 मई को गिरफ्तार किया था। प्रकरण को पुलिस ने विवेचना पश्चात विचारण के लिए 13 जून को अदालत के समक्ष पेश किया था।
18 जनवरी से प्रारंभ होगा विचारण
प्रकरण पर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में विचारण किया जाएगा। सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 120 बी, 201, 307 के साथ 302 (चार बार) के तहत आरोप तय किया गया है। लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने 33 गवाहों की साक्ष्य सूची अदालत के समक्ष पेश की है। जिसमें 5 विषय विशेषज्ञ साक्षी है। इसके साथ ही ट्रायल प्रोग्राम भी तय कर पेश किया गया है। जिसके अनुसार अदालत में विचारण 18 जनवरी से प्रारंभ होगा, जो लगातार 6 दिनों तक चलेगा।
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