scriptस्कूल जाने वाली नाबालिग बेटी पढऩे की उम्र में हो गई गर्भवती, जब मां ने पूछा तो सच्चाई जानकर उड़ गए पूरे परिवार के होश | Minor girl raped in Durg, accused sentenced to life imprisonment | Patrika News

स्कूल जाने वाली नाबालिग बेटी पढऩे की उम्र में हो गई गर्भवती, जब मां ने पूछा तो सच्चाई जानकर उड़ गए पूरे परिवार के होश

locationभिलाईPublished: Nov 25, 2021 11:38:50 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

किशोरी की जनवरी 2018 में तबीयत बिगड़ गई। पीरियड आना बंद हो गया। तब उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले गई।

दुर्ग. सोशल मीडिया फेसबुक में दोस्ती करना एक नाबालिग लड़की को भारी पड़ गया। फेसबुक दोस्त बने युवक ने नाबालिग लड़की को मीठी-मीठी बातों में फंसाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। युवक यही नहीं रूका उसने किशोरी को इस घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी। डरी सहमी किशोरी किसी तरह घर लौट आई लेकिन कुछ महीने बाद वह गर्भवती हो गई। जब उसकी तबीयत बिगड़ी तब इस पूरे मामला का खुलासा हुआ। जिसके बाद परिजनों ने बेटी के साथ बलात्कार की घटना पर पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब किशोरी गर्भवती हो गई। किशोरी की जनवरी 2018 में तबीयत बिगड़ गई। पीरियड आना बंद हो गया। तब उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले गई।
आजीवन कारावास की सजा सुनाई कोर्ट ने
किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त मधुसूदन नायक उर्फ सेम मोरसन (20 वर्ष) को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धारा 376 के तहत 10 साल कठोर कारावास से भी दंडित किया। दोनों धाराओं के तहत 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) सरिता दास ने सुनाया। अभियुक्त से 15 साल की किशोरी की जानपहचान फेसबुक से हुई थी, फिर दोनों फेसबुक मित्र थे। इस मामले में न्यायालय ने पीडि़त किशोरी के पुर्नवास के लिए शासन से 4 लाख रुपए की प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा की है।
नाबालिग बेटी गर्भवती है जानकर उड़ गए मां के होश
मेडिकल जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि किशोरी गर्भवती है। मां के पूछने पर किशोरी ने अपने साथ घटी बलात्कार की घटना की जानकारी दी। लगभग 2 माह पहले 11 नवंबर 2017 की शाम अपनी सहेली के साथ फेसबुक मित्र मधुसूदन नायक उर्फ सेम मोरसन (20 वर्ष) के घर गई थी। जहां सेम ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। परिजनों द्वारा पुलिस में 23 जनवरी 2018 को शिकायत दर्ज कराई गई। विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद से वह जेल में ही है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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