आजीवन कारावास की सजा सुनाई कोर्ट ने
किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त मधुसूदन नायक उर्फ सेम मोरसन (20 वर्ष) को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धारा 376 के तहत 10 साल कठोर कारावास से भी दंडित किया। दोनों धाराओं के तहत 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) सरिता दास ने सुनाया। अभियुक्त से 15 साल की किशोरी की जानपहचान फेसबुक से हुई थी, फिर दोनों फेसबुक मित्र थे। इस मामले में न्यायालय ने पीडि़त किशोरी के पुर्नवास के लिए शासन से 4 लाख रुपए की प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा की है।
किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त मधुसूदन नायक उर्फ सेम मोरसन (20 वर्ष) को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धारा 376 के तहत 10 साल कठोर कारावास से भी दंडित किया। दोनों धाराओं के तहत 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) सरिता दास ने सुनाया। अभियुक्त से 15 साल की किशोरी की जानपहचान फेसबुक से हुई थी, फिर दोनों फेसबुक मित्र थे। इस मामले में न्यायालय ने पीडि़त किशोरी के पुर्नवास के लिए शासन से 4 लाख रुपए की प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा की है।
नाबालिग बेटी गर्भवती है जानकर उड़ गए मां के होश
मेडिकल जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि किशोरी गर्भवती है। मां के पूछने पर किशोरी ने अपने साथ घटी बलात्कार की घटना की जानकारी दी। लगभग 2 माह पहले 11 नवंबर 2017 की शाम अपनी सहेली के साथ फेसबुक मित्र मधुसूदन नायक उर्फ सेम मोरसन (20 वर्ष) के घर गई थी। जहां सेम ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। परिजनों द्वारा पुलिस में 23 जनवरी 2018 को शिकायत दर्ज कराई गई। विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद से वह जेल में ही है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मेडिकल जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि किशोरी गर्भवती है। मां के पूछने पर किशोरी ने अपने साथ घटी बलात्कार की घटना की जानकारी दी। लगभग 2 माह पहले 11 नवंबर 2017 की शाम अपनी सहेली के साथ फेसबुक मित्र मधुसूदन नायक उर्फ सेम मोरसन (20 वर्ष) के घर गई थी। जहां सेम ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। परिजनों द्वारा पुलिस में 23 जनवरी 2018 को शिकायत दर्ज कराई गई। विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद से वह जेल में ही है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।