भिलाई

पड़ोसी के भरोसे चार साल की मासूम को छोड़ा, उसी ने कर दिया दुष्कर्म

जिस पर विश्वास कर 4 साल की बच्ची को छोड़ा था, उसी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना शुक्रवार दोपहर 1 बजे की है।

भिलाईOct 27, 2018 / 11:04 pm

Bhuwan Sahu

पड़ोसी के भरोसे चार साल की मासूम को छोड़ा, उसी ने कर दिया दुष्कर्म

दुर्ग. जिस पर विश्वास कर 4 साल की बच्ची को छोड़ा था, उसी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना शुक्रवार दोपहर 1 बजे की है। घटना शहर के अंतिम छोर पर बसे श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र की है। पीडि़त मासूम जब स्कूल से लौटी देखभाल के लिए मां ने पड़ोस में रहने वाले नाबालिग को जिम्मेदारी दी, लेकिन नाबलिग ने मासूम को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया।
घटना के बाद मासूम को यह कहते हुए बहला रहा था कि वह किसी को कुछ न बताए। घर लौटी मां के पूछने पर मासूम ने जब नाबालिग की करतूत को बताया तो उसके होस उड़ गए। उसने पति के घर पहुंचने का इंतजार किया और नाबालिग के खिलाफ शिकायत करने मोहन नगर थाना पहुंची। मोहन नगर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत एफआईआर किया है। पुलिस ने नाबालिग को शनिवार को पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया। जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह में जेल भेज दिया।
पुलिस जब पहुंची तो नाबालिग घर पर था

शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया। सबसे पहले मासूम का मेडिकल कराया गया। इसके बाद एफआईआर लिखी। रात नौ बजे लिखा-पढ़ी करने के बाद पुलिस ने १६ साल के नाबालिग से पूछताछ करने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने नाबालिग को घर से पकड़ा। पूछताछ के बाद शनिवार को उसे बाल संप्रेक्षणगृह में दाखिल कराया गया।
पर्दे के पीछे छुपा था, जिप भी खुली थी

पीडि़त मासूम की मां घटना के समय जिला अस्पताल आई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इलाज कराने के बाद वह लगभग २ बजे घर लौटी। तब नाबालिग घर के अंदर ही था। वह पर्दा की आड़ में खड़ा था। इसी बीच पीडि़ता की मां की नजर नाबालिग के पैंट पर गई। जिप खुली होने से वह सवाल करने लगी। नाबालिग वहां से भाग निकला। तब घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने नाबालिग को शनिवार को पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया। जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह में जेल भेज दिया।
चालान कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे

एएसआई, मोहन नगर बेबी नंदा ने बताया कि मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में एफआईआर हुई है। नाबालिग को पकड़कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। जल्द ही इस मामले में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
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