scriptभिलाई इस्पात संयंत्र के एक मामले में ईडी और सीजीएम को नोटिस | Notice to ED and CGM in a case of Bhilai Steel Plant | Patrika News

भिलाई इस्पात संयंत्र के एक मामले में ईडी और सीजीएम को नोटिस

locationभिलाईPublished: Jun 15, 2022 10:31:55 am

Submitted by:

Abdul Salam

दूसरा मामला कोर्ट में पुटअप,

भिलाई इस्पात संयंत्र के एक मामले में ईडी और सीजीएम को नोटिस

भिलाई इस्पात संयंत्र के एक मामले में ईडी और सीजीएम को नोटिस

भिलाई. भिलाई इस्पात संयंत्र में सप्ताहभर के भीतर हुए दो हादसे में दो मजदूरों की जान चली गई। इस मामले को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने जांच करने के बाद नोटिस जारी कर दी है। ब्लास्ट फर्नेस-7 में मजदूर की मौत के मामले में जहां केस कोर्ट में पुटअप कर दिया गया है। वहीं एसएमएस-2 की घटना में मजदूर की चेन लगने से हुई मौत के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के ईडी और सीजीएम को नोटिस थमाया गया है।

लापरवाही की बात आ रही सामने
विशेषज्ञों के मुताबिक डेढ़ मीटर हेवी चेन को रस्सी से बांधकर रखा गया था, इस दौरान लांसिंग स्पोकेट बदलने के लिए उठाया गया, तब रस्सी टूट गई और चेन छूट कर ऊपर की ओर तेजी से गई और प्लेटफार्म में काम कर रहे मजदूर के सिर पर लगी, जिससे उसकी मौत हुई। इस चेन को काम शुरू करने से पहले बांधकर रखने की जगह हटा दिया जाता तो इस हादसे बचा जा सकता था। हेवी चेन को बांधकर रखने कमजोर रस्सी का इस्तेमाल किया गया।

नीचे से चेन ऊपर जाकर लगा मजदूर को
बीएसपी के एसएमएस-2 में कंवर्टर क्रमांक -1 में लांस ड्राइव रिड्यूसर का चेन स्लिप होकर वहां कार्यरत एमजे इंटरप्राईजेस के ठेका श्रमिक को हिट किया। जिसके कारण वह चोटिल हो गए। मेन मेडिकल पोस्ट में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

रस्सी टूटने से हुई घटना
कनर्वर शॉप में मेंटनेंस का काम किया जा रहा था। इस दौरान रस्सी टूट गई और स्लींग चेन उछलकर मजदूर के सिर पर लगी। मृतक अर्जुन साहू, 45 साल, डुंडेरा, बजरंग चौक का रहने वाला था। वह सेसी स्किल वर्कर (अर्धकुशल श्रमिक) था, एमजे इंटरप्राइजेज ठेका कंपनी में कार्यरत था। मेटनेंस के दौरान लांसिंग स्पोकेट को बदलने का काम बीएसपी के डीजीएम स्तर के अधिकारियों की मौजूूदगी में 5 कर्मचारी कर रहे थे। लांसिंग के स्पोकेट को बदलते वक्त 60 मीटर लंबी और करीब 3 टन वजन की चैन के डेढ़ मीटर लटकी चैन को ही रस्सी से बांध कर रखा गया था। इस तरह असुरक्षित तरीके से काम किया जा रहा था, ऐसा विशेषज्ञों ने जांच में पाया।

ब्लास्ट फर्नेस मामले में केस पुटअप
केके द्विवेदी, डिप्टी डायरेक्टर, औद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य, छग शासन ने बताया कि ब्लास्ट फर्नेस में हुई घटना के मामले में केस कोर्ट में पुटअप कर दिया गया है। वहीं एसएमएस-2 के हादसे को लेकर ईडी और सीजीएम को नोटिस जारी की गई है। यहां काम करने के दौरान लापरवाही नजर आ रही है, लांसिंग का स्पोकेट बदलते वक्त चैन को रस्सी से बांध कर रखा गया था। रस्सी कमजोर थी। बेहतर होता कि काम शुरू करने से पहले डेढ़ मीटर चैन को हटा देते तो हादसा नहीं होता। यह असुरक्षित तरीके से काम करने की वजह से हुआ है।

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