scriptपत्रिका खबर का बड़ा असर: किराए के मकान में सामानांतर दफ्तर चलाने वाले दुर्ग RTO का उडऩदस्ता प्रभारी निलंबित | Patrika Khabar ka asar: Durg RTO Flying Squad Charge Officer suspended | Patrika News

पत्रिका खबर का बड़ा असर: किराए के मकान में सामानांतर दफ्तर चलाने वाले दुर्ग RTO का उडऩदस्ता प्रभारी निलंबित

locationभिलाईPublished: Dec 10, 2020 12:51:28 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त टीआर पैकरा ने दुर्ग आरटीओ उडऩदस्ता प्रभारी आनंद शर्मा को निलंबित कर दिया है।
पत्रिका ने आरटीओ कार्यालय व उडऩदस्ता की भर्राशाही को स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उजागर किया था।

पत्रिका खबर का बड़ा असर: किराए के मकान में सामानांतर दफ्तर चलाने वाले दुर्ग आरटीओ का उडऩदस्ता प्रभारी निलंबित

पत्रिका खबर का बड़ा असर: किराए के मकान में सामानांतर दफ्तर चलाने वाले दुर्ग आरटीओ का उडऩदस्ता प्रभारी निलंबित

बीरेंद्र शर्मा @भिलाई. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त टीआर पैकरा ने दुर्ग आरटीओ उडऩदस्ता प्रभारी आनंद शर्मा को निलंबित कर दिया है। पत्रिका ने आरटीओ कार्यालय व उडऩदस्ता की भर्राशाही को स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उजागर किया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए पैकरा ने विभाग से पूरी रिपोर्ट तलब की और शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। टीआर पैकरा, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि उप परिवहन कमिश्नर ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के आधार पर दुर्ग परिवहन निरीक्षक आनंद शर्मा को निलंबित कर दिया गया है।
जांच में हुई भर्राशाही की पुष्टि
पत्रिका में खबर प्रकाशन के बाद अतिरिक्त परिवहन आयुक्त टीआर पैकरा ने उप परिवहन आयुक्त को जांच करने करने के निर्देश दिए थे। ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ने जांच की। जांच प्रतिवेदन में परिवहन उडऩदस्ता दुर्ग के शासकीय कार्य आरटीओ कार्यालय से न होकर निजी मकान में होना पाया गया। पत्रिका ने किराए के मकान में दलालों के जरिए शासकीय कार्य करवाए जाने की खबर सचित्र प्रकाशित किया था। जांच के बाद इस कार्रवाई से पत्रिका की खबर की सच्चाई पर फिर मुहर लगी है।
निलंबन आदेश में कहा स्वेच्छारिता है
निलंबन आदेश में कहा गया है कि परिवहन निरीक्षक आनंद शर्मा प्रभारी परिवहन उडऩदस्ता दुर्ग का उक्त कृत्य शासनादेश की अवहेलना और घोर लापरवाही है और स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के विपरीत है। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(क) के तहत परिवहन निरीक्षक आनंद शर्मा को निलंबित किया गया।
मैकेनिकल चार्ज के नाम पर उगाही का किया था उजागर
4 दिसम्बर को पत्रिका की टीम ने दुर्ग टोल नाका के पास दुर्ग आरटीओ उडऩदस्ता की गतिविधियों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। जहां नेशनल हाइवे के किनारे गाड़ी खड़ी कर उडऩदस्ता के जवान तैनात थे। वे बिना नेम प्लेट लगाए मुंह में स्कार्फ बांधकर हैवी वाहनों को रोककर मैकेनिकल चार्ज के नाम पर वसूली करते हुए मिले। वाहन चालकों को आरटीओ ऑफिस बुलाते थे। 5 दिसम्बर को आरटीओ उडऩदस्ता कक्ष के दरवाजे पर पन्ने में दो मोबाइल नम्बर चस्पा मिले। वह व्यक्ति आदर्शनगर आरटीओ कर्मचारियों का खाना बनाने वाला निकला। पत्रिका ने इसका भी भंडाफोड़ किया था।
पत्रिका के खुलासे को बनाया कार्रवाई का आधार
1- एसओपी का अनुपालन नहीं करने और समीक्षा बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उडऩ दस्ता में किसी भी निजी व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता है। यहां किराए के मकान में निजी व्यक्तियों द्वारा कार्य कराया जाना पया गया।
2-परिवहन उडऩदस्ता द्वारा किसी निजी आवास में किराए पर या अन्य तरीके से परिवहन उडऩदस्ता कार्यालय का संचालन नहीं करना है।
3- आरटीओ उडऩदस्ता कक्ष के गेट पर दो मोबाइल नम्बर चस्पा मिला। वह गैर विभागीय अनाधिकृत व्यक्ति का होना पाया गया।
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