भिलाई

राजस्थान हाईकोर्ट का अहम आदेश, धारा 144 के तहत हुक्का बार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती पुलिस

राजस्थान हाईकोर्ट का अहम आदेश, धारा 144 के तहत हुक्का बार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती पुलिस

भिलाईJan 28, 2017 / 06:57 pm

Nidhi Mishra

High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि पुलिस दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत हुक्का बार पर प्रतिबंध नही लगा सकती है। पुलिस हुक्का बार से सम्बन्धित बने नियमों के तहत ही कार्रवाई कर सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पी.के. लोहरा की अदालत नेदी फॉग सिटी की ओर से पेश की गई याचिका में यह आदेश दिया। 
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रविन्द्रसिंह राठौड़ ने पैरवी करते हुए कहा कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए पिछले कुछ सालों से हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा रही है। पुलिस के पास धारा 144 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद लगातार आदेश निकालकर प्रतिबंध लगा रही है। हुक्का प्रतिबंध की श्रेणी में आने के बावजूद पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है, जो उचित नहीं है। 
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उन्होंने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की प्रति पेश करते हुए कहा कि पूर्व में निर्धारित हो चुका है कि पुलिस ऑथोरिटी को धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। हुक्का बार को लेकर अलग से नियम व कानून बने हैं, जिसके तहत पुलिस कार्रवाई कर सकती है। मामले की पूरी सुनवाई करने के साथ ही न्यायाधीश लोहरा ने आदेश दिया की पुलिस धारा 144 सीआरपीसी के तहत हुक्का बार प्रतिबंधित नही कर सकती है।

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