आशा अख्तर या प्रिया पराडकर
जामुल थाना के प्रभारी लक्ष्मण कुमेटी की टीम क्षेत्र में अपराधिक व अवैध तौर पर रहने वालों की जांच में निकली थी। यहां मुखबिरी हुई कि एक संदिग्ध जोड़ा हाउसिंग बोर्ड 32 के एलआईजी 308 में रह रहा है। पुलिस ने महिला से पूछताछ किया तो उसने अपना नाम आशा अख्तर उर्फ प्रिया पराडकर बताया। इतना ही नहीं अपने पति का नाम हेमेंद्र पराडकर बताया।
जामुल थाना के प्रभारी लक्ष्मण कुमेटी की टीम क्षेत्र में अपराधिक व अवैध तौर पर रहने वालों की जांच में निकली थी। यहां मुखबिरी हुई कि एक संदिग्ध जोड़ा हाउसिंग बोर्ड 32 के एलआईजी 308 में रह रहा है। पुलिस ने महिला से पूछताछ किया तो उसने अपना नाम आशा अख्तर उर्फ प्रिया पराडकर बताया। इतना ही नहीं अपने पति का नाम हेमेंद्र पराडकर बताया।
जांच में मिला दोनों देश का पासपोर्ट
महिला ने पूछताछ में दो पासपोर्ट पुलिस के सामने रखा, जिसमें एक बांग्लादेश का और दूसरा भारत का था। जिसको देखकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए कि दोनों देश का पासपोर्ट इसने कैसे बनवा लिया।
महिला ने पूछताछ में दो पासपोर्ट पुलिस के सामने रखा, जिसमें एक बांग्लादेश का और दूसरा भारत का था। जिसको देखकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए कि दोनों देश का पासपोर्ट इसने कैसे बनवा लिया।
29 अक्टूबर 2019 तक वीसा
बांग्लादेश के पासपोर्ट को देखने पर पाया गया कि उसमें वीजा २९ अक्टूबर २०१९ को समाप्त हो चुका है। जिसके बाद वह अवैध रूप से भारत में रह रही थी। इसके बाद उसने भारत गणराज्य का बताते हुए यहां का पासपोर्ट भी हांसिल कर लिया। इस तरह से वह दोनों देश का दस्तावेज रखे हुए है।
बांग्लादेश के पासपोर्ट को देखने पर पाया गया कि उसमें वीजा २९ अक्टूबर २०१९ को समाप्त हो चुका है। जिसके बाद वह अवैध रूप से भारत में रह रही थी। इसके बाद उसने भारत गणराज्य का बताते हुए यहां का पासपोर्ट भी हांसिल कर लिया। इस तरह से वह दोनों देश का दस्तावेज रखे हुए है।
यह दस्तावेज भी है उसके पास
आशा के पास भारत सरकार का आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक भी है। 5 अक्टूबर को किए विवाह
प्रिया और हेमेंद्र ने 5 अक्टूबर 2017 को विवाह कर लिया। वह जानता था कि वह बंगादेश की है। इसके बाद विवाह का पंजीयन करवा लिया। जिसके आधार पर भारत की नागरिता मिली। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम धारा 12 (1) ख व विदेशी विषयक अधिनियम धारा 14 का पाया जाकर अपराध दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पश किया गया।
आशा के पास भारत सरकार का आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक भी है। 5 अक्टूबर को किए विवाह
प्रिया और हेमेंद्र ने 5 अक्टूबर 2017 को विवाह कर लिया। वह जानता था कि वह बंगादेश की है। इसके बाद विवाह का पंजीयन करवा लिया। जिसके आधार पर भारत की नागरिता मिली। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम धारा 12 (1) ख व विदेशी विषयक अधिनियम धारा 14 का पाया जाकर अपराध दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पश किया गया।