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लॉकडाउन में बंद रहेंगे निजी और सरकारी बैंक, दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया आदेश, कहा सख्ती से गाइडलाइन का पालन कराए अधिकारी

locationभिलाईPublished: Apr 08, 2021 12:39:06 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण अब विकराल रूप धारण करने लगा है। जिसे देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय और निजी बैंकों को 9 अप्रेल से 14 अप्रेल तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। (coronavirus lockdown in Durg District)

लॉकडाउन में बंद रहेंगे निजी और सरकारी बैंक, दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया आदेश, कहा सख्ती से गाइडलाइन का पालन कराए अधिकारी

लॉकडाउन में बंद रहेंगे निजी और सरकारी बैंक, दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया आदेश, कहा सख्ती से गाइडलाइन का पालन कराए अधिकारी

दुर्ग. दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण अब विकराल रूप धारण करने लगा है। जिसे देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय और निजी बैंकों को 9 अप्रेल से 14 अप्रेल तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं एटीएम सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। गुरुवार को जारी हुए इस आदेश में कलेक्टर ने कहा कि पूर्व में दी गई सभी छूट की समीक्षा की गई है। जिसके बाद बैंकों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने कहा है। दुर्ग जिले में 6 से 14 अप्रेल तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। पहले बैंकों को लॉकडाउन में खोलने की अनुमति दी गई थी, बिगड़ते हालातों की समीक्षा के बाद बैंक बंद करने आदेश जारी किया गया है। बुधवार को जिले में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1663 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करते पकड़े गए तो सीधे एफआईआर
रिसाली निगम क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गठित कोरोना कान्टेक्ट ट्रेसिंग टीम की निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने समीक्षा बैठक ली। आयुक्त ने कोरोना प्रसार को रोकने टीम द्वारा किए जा रहे जरूरी उपायों की जानकारी लेने के साथ ही बतौर सुरक्षा होमआइसोलेशन किए गए मरीजों की सतत निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। आयुक्त ने टीम को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर दवाइयों का भरपूर स्टॉक सुनिश्चित करने कहा। मरीजों को जिला प्रशासन की गाइडलाइन के तहत कंटेंनमेंट जोन एवं संक्रमितों के घरों में स्टीकर चस्पा करने के निर्देश दिए। कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर महामारी एक्ट के तहत सम्बंधितों के विरूद्ध एफआईआर करने के भी सख्त निर्देश बैठक में आयुक्त ने कोरोना कान्टेक्ट ट्रेसिंग टीम को दिए।
उडऩदस्ता टीम की दण्डनीय कार्रवाई, वसूले 7000 रूपए का अर्थदण्ड
रिसाली निगम क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने उड़दस्ता की टीम ने रिसाली, रूआबांधा, टंकी मरोदा, स्टेशन मरोदा व नेवई क्षेत्र के व्यापारिक स्थलों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैत्री नगर में समय सीमा उपरांत दुध स्टाल खोलकर दुध बेचने वाले निरू भुल्लर से 5000 रुपए और हरिहर यादव से 2000 रुपए जुर्माना वसूला। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की।

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