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गूंगी-बहरी लड़की से दुष्कर्म करने वाला जेल में रहेगा मरते दम तक

locationभिलाईPublished: Aug 24, 2019 11:24:45 pm

Submitted by:

satyabrat tripathi

गूंगी बहरी लड़की से दुष्कर्म करने वाले गेंदलाल उर्फ देवांगन उर्फ रिंकू उर्फ बाठू (26) का शेष जीवन जेल में बीतेगा। वह जीवन भर जेल में काम करेगा और वहीं रहेगा। मामले में दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश मधु तिवारी ने अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

गूंगी-बहरी लड़की से दुष्कर्म करने वाला मरते दम तक रहेगा जेल में

गूंगी-बहरी लड़की से दुष्कर्म करने वाला मरते दम तक रहेगा जेल में

दुर्ग@Patrika. गूंगी बहरी लड़की से दुष्कर्म करने वाले गेंदलाल उर्फ देवांगन उर्फ रिंकू उर्फ बाठू (26) का शेष जीवन जेल में बीतेगा। (Durg district court) वह जीवन भर जेल में काम करेगा और वहीं रहेगा। मामले में दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश मधु तिवारी ने अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। (Durg court news) न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास को स्पष्ट किया है ( rape with deaf and dumb girl ) कि यह सजा अभियुक्त को जीवन का शेष काल तक भोगना होगा। (Durg patrika crime news) न्यायालय ने उस पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस प्रकरण में फैसला सात साल बाद आया।
रात में खाना खाकर बाहर निकली तो अभियुक्त जबरन ले गया
प्रकरण के मुताबिक घटना 31 दिसंबर 2012 को रात 9.30 बजे की है। तब पीडि़ता पिता के साथ खाना खाकर घर के बाहर रखे सिगड़ी को गोबर से लीपाई करने के लिए बाहर निकली थी। काफी देर तक पीडि़ता जब वापस नहीं आई तो मां बेटी की तलाश में घर से निकली थी। घर से थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद जब वह खण्डहर के पास पहुंची तो उसे कुछ आहट मिली। शंका होने पर दो लड़के के सहयोग से भीतर पहुंची। तब आरोपी पीडि़ता की मां को देख भाग निकला। परिवार के सदस्य पीडि़ता को लेकर सिटी कोतवाली पहुंचे और अपराध दर्ज कराया।
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प्रशिक्षित शिक्षिका से कराया बयान
पीडि़ता बचपन से बोल व सुन नहीं सकती। पुलिस ने भी जैसे तैसे पूछताछ की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रशिक्षित शिक्षिका के माध्यम से बयान कराया। इशारे की भाषा समझने के बाद पीडि़ता ने न्यायालय के सवालों का जवाब इशारे में दिया। उसने बताया कि अभियुक्त ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया है।
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दो लोग ऐसे थे जिन्होंने अभियुक्त को युवती को ले जाते हुए देखा था
इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में 10 गवाहों का बयान कराया। सभी गवाहों ने पुलिस क ो दिए गए बयान का समर्थन किया। गवाह में दो लोग ऐसे थे जिन्होंने अभियुक्त को युवती को ले जाते हुए देखा था। न्यायालय ने इसे ही आधार बनाकर फैसला सुनाया।
पुष्पारानी पाढ़ी, अतिरिक्त लोक अभियोजक
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