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रेरा ने दुर्ग के बिल्डर पर लगाया 10 हजार हर्जाना, जिले का यह पहला मामला

locationभिलाईPublished: Jul 27, 2019 11:59:37 pm

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने परिवाद प्रस्तुत करने वाले लैण्डमार्क एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर सुभाष कुशवाहा को दोषी ठहराया है। फैसले में प्राधिकरण ने कहा कि जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग ने पहले ही एसोसिएट्स को 6 माह में फ्लैट का भौतिक आधिपत्य शेष कार्य पूर्ण कर सौपने का आदेश दिया है।

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रेरा ने बिल्डर पर लगाया 10 हजार हर्जाना, जिले का यह पहला मामला

दुर्ग@Patrika. छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) (RERA) ने परिवाद प्रस्तुत करने वाले लैण्डमार्क एसोसिएट्स (Landmark Associates) के प्रोप्राइटर सुभाष कुशवाहा को दोषी ठहराया है। (Durg Patrika) प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक ढांढ, सदस्य नरेन्द्र कुमार असवाल व राजीव टल्टा ने सुनवाई के दौरान पाया कि मेसर्स लैण्डमार्क एसोसिएट्स ने सही तथ्यों को छुपाया कर परिवाद गलत आधार पर प्रस्तुत किया है। फैसले में प्राधिकरण ने कहा कि (Durg district consumer forum) जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग ने पहले ही लैण्डमार्क एसोसिएट्स को 6 माह में फ्लैट का भौतिक आधिपत्य शेष कार्य पूर्ण कर सौपने का आदेश दिया है। इस आदेश का पालन होना शेष है। (Real Estate Regulatory Authority)इसलिए लैण्डमार्क एसोसिएट्स का इस आवेदन को अस्वीकार किया जाता है। प्राधिकरण ने प्रकरण से संबंधित पृष्ठभूमि और सभी तथ्यों को छिपाने पर 5000-5000 रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया।
बिल्डर ने यह लगाया था आरोप
अधिवक्ता सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि बिल्डर ने (Anand bihar phase two)आनंद बिहार फेज टू पोटिया निवासी गुरुदीप सिंह भाटिया के खिलाफ के खिलाफ दो अलग अलग परिवाद प्रस्तुत किया था। जिसमें उसने कहा था कि भाटिया से इकरारनामा किया गया है। जिसके हिसाब से संधारण शुल्क 600 रुपए प्रतिमाह देना है। राशि जमा नहीं करने के कारण यह राशि बढ़कर 21600 रुपए हो चुका है। साथ ही बिजली बिल भी जमा नहीं किया जा रहा है।
पोल खुली तो बिल्डर ने दिया यह तर्क

गरुदीप ने प्राधिकरण के सामने अपना पक्ष रखा तो बिल्डर के सुर ही बदल गए। बिल्डर का कहना था कि उसने जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग के विषय से हटकर परिवाद प्रस्तुत किया है। परिवाद में केवल इस तथ्य पर विचार किया जाए कि इकरारनामा करने वाला गुरुदीप संधारण राशि और बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहा है।
प्राधिकरण को खरीदार ने बताई यह असलियत
गुरुदीप सिंह ने भाटिया ने प्राधिकरण को बताया कि उसने बिल्डर से15.25 लाख में फ्लैट खरीदने 31 अगस्त 2013 को एग्रीमेंट किया था। जिसके आधार पर 30 माह बाद यानी 2016 में फ्लैट उसे मिल जाना था, लेकिन बिल्डर ने निर्धारित तिथि को मकान सौंपा ही नहीं। कॉलोनी में आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई। कब्जा नहीं सौंपने पर उसने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया था। फैसला उसके पक्ष में आया। राज्य उपभोक्ता आयोग ने भी फैसले को यथावत रखा है।
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जेल जाने से बचने की थी राशि जमा

उल्लेखनीय है कि मेसर्स लैण्डमार्क एसोसिएट्स के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम ने दर्जन भर से ज्यादा प्रकरणों में फैसला सुनाया है। जिसमें एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर को हर्जाना राशि जमा करने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर 2018 में जिला उपभोक्ता फोरम ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर जेल भेजने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद जेल जाने से बचने लैण्डमार्क एसोसिएट्स ने अवार्ड राशि को आनन फानन जमा किया था। फोरम में अब भी उसके खिलाफ करीब आधा दर्जन प्रकरण विचाराधीन है।
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जाने रेरा को
अधिवक्ता अनुराग ठाकर ने बताया कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट) एक्ट 2016 को भारतीय संसद ने पास किया था। रेरा का मकसद ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ाना है। राज्य सभा ने रेरा को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च 2016 को पास किया। यह देश भर में 1 मई 2016 को इसे लागू किया गया। उन्होंने बताया कि खरीददार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि रियल एस्टेट की लेनदेन एकतरफा और ज्यादातर डिवेलपर्स के हक में है। रेरा और सरकार के मॉडल कोड का मकसद मुख्य बाजार में विक्रेता और संपत्ति के खरीददार के बीच न्यायसंगत और सही लेनदेन तय करना है। रेरा को भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पहला रेगुलेटर कहा जा रहा है। रियल एस्टेट एक्ट के तहत यह अनिवार्य किया गया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने रेगुलेटर और नियमों का गठन करेंगे, जिसके मुताबिक कामकाज होगा।
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