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रावलमल जैन दंपत्ती हत्याकांड : अभियोग पत्र में सीसीटीवी फुटेज और डीवीडी का जिक्र नहीं

locationभिलाईPublished: Nov 24, 2018 10:43:05 pm

बहुचर्चित रावलमल जैन दंपत्ती हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज और 10 डीवीडी न्यायालय में जमा की हैं। पुलिस ने डीवीडी का उल्लेख न तो अभियोग पत्र में आर्टिकल की सूची में किया है और न ही जब्ती पत्रक बनाया है।

Durg crime

रावलमल जैन दंपत्ती हत्याकांड : अभियोग पत्र में सीसीटीवी फुटेज और डीवीडी का जिक्र नहीं

दुर्ग@Patrika. बहुचर्चित रावलमल जैन दंपत्ती हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज और अन्य कार्रवाई की 10 डीवीडी न्यायालय में जमा की हैं। पुलिस ने डीवीडी का उल्लेख न तो अभियोग पत्र में आर्टिकल की सूची में किया है और न ही जब्ती पत्रक बनाया है। पुलिस की इस चूक पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता तारेन्द्र जैन ने आपत्ति की।
डीवीडी लेकर न्यायालय पहुंचे आरक्षक सुरेन्द्र साहू ने 10 अलग सील बंद डीवीडी न्यायालय में बंद किया। इस दौरान विवेचना अधिकारी भावेश साव भी न्यायालय में उपस्थित थे। न्यायालय में सील बंद डीवीडी को खोला गया। आरक्षक ने न्यायालय को बताया कि एक डीवीडी प्रति सुधा ज्वेलर्स में लगे सीसीटीवी कैमरे का है जिसमें ३१ दिसंबर २०१७ की रात १२ बजे से १ जनवरी २०१८ सुबह ६ बजे तक का है। आरक्षक का कहना था कि फुटेज में घटना स्थल रावलमल जैन के आवास में सुबह छह बजे एक हट्टा-कट्टा व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा घर में कोई ने भी प्रवेश नहीं किया है।
चालान में सीडी एक्सपर्ट के हस्ताक्षर नहीं
पुलिस ने अभियोग पत्र में डीवीडी प्रस्तुत करने वाले आरक्षक सुरेन्द्र साव को एक्सपर्ट बताया है। एक्सपर्ट प्रमाण पत्र को अभियोग पत्र में शामिल भी किया है। खास बात यह है कि जिस दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि उसमें आरक्षक का केवल नाम लिखा है। किसी तरह का हस्ताक्षर नहीं है।
3 दिसंबर को इस पर सुनवाई
शनिवार की सुनवाई में डीवीडी जमा करने पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभियोग पत्र में इसका जिक्र नहीं किया है। अभियोग पत्र की प्रति जो मिली है उसमें आर्टिकल की सूची है। उसमें डीवीड बाद में जमा करने का उल्लेख नहीं है। इस आपत्ति पर न्यायालय सुनवाई ३ दिसंबर को क रेगी।
गवाह का नारको टेस्ट कराने आवेदन प्रस्तुत
विशेष लोक अभियोजक ने गुरुवार को सुनवाई में मुख्य गवाह सौरभ का नारको टेस्ट कराने आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने ५ दिसंबर की तारीख तय की थी। विशेष लोक अभियोजक के अनुरोध पर इस आवेदन पर सुनवाई अब तीन दिसंबर को होगी। सौरभ को उपस्थित होने समंस जारी किया है।
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