पुलिस ने अभियोग पत्र में डीवीडी प्रस्तुत करने वाले आरक्षक सुरेन्द्र साव को एक्सपर्ट बताया है। एक्सपर्ट प्रमाण पत्र को अभियोग पत्र में शामिल भी किया है। खास बात यह है कि जिस दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि उसमें आरक्षक का केवल नाम लिखा है। किसी तरह का हस्ताक्षर नहीं है।
शनिवार की सुनवाई में डीवीडी जमा करने पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभियोग पत्र में इसका जिक्र नहीं किया है। अभियोग पत्र की प्रति जो मिली है उसमें आर्टिकल की सूची है। उसमें डीवीड बाद में जमा करने का उल्लेख नहीं है। इस आपत्ति पर न्यायालय सुनवाई ३ दिसंबर को क रेगी।
विशेष लोक अभियोजक ने गुरुवार को सुनवाई में मुख्य गवाह सौरभ का नारको टेस्ट कराने आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने ५ दिसंबर की तारीख तय की थी। विशेष लोक अभियोजक के अनुरोध पर इस आवेदन पर सुनवाई अब तीन दिसंबर को होगी। सौरभ को उपस्थित होने समंस जारी किया है।