पति ने की थी पत्नी से ऐसी डिमांड, एक महीने में नहीं हुई पूरी तो घर से निकाला, रोते हुई नवविवाहिता पहुंची थाने
नवविवाहिता ने ससुरालियों के खिलाफ प्रताडऩा का केस दर्ज कराया है। मायके से पैसे नहीं लाई तो शादी के 37 दिन के बाद उसे घर से निकाल दिया। शिकायत पर महिला पुलिस ने काउंसलिंग की। (dowry harassment in CG)

भिलाई. नवविवाहिता ने ससुरालियों के खिलाफ प्रताडऩा का केस दर्ज कराया है। पीडि़ता का आरोप है कि पति पेट्रोल पंप खोलने के लिए 10 लाख रुपए की मांग करने लगा, जब वह मायके से पैसे नहीं लाई तो शादी के 37 दिन के बाद उसे घर से निकाल दिया। शिकायत पर महिला पुलिस ने काउंसलिंग की। बात नहीं बनी तक आरोपी पति नीरज सिंह, सास गिरिजा देवी, ससुर रामाशंकर, जेठ संतोष सिंह, ननद संगीता सिंह और सुनीता सिंह के खिलाफ धारा 498, 34 के तहत अपराध दर्ज किया।
महिला थाना पुलिस ने बताया कि 22 जनवरी 219 को 32 वर्षी पीडि़ता की शादी कांकेर निवासी नीरज सिंह से हुई। सामाजिक रीति रिवाज से शादी कर उपहार स्वरूप उसके पिता ने 6 लाख रुपए केस, लड़के को सोने की तीन अंगूठी, चेन, घड़ी और फ्रिज, टीवी, कूलर, पलग, ड्रेसिंग, अलमारी, वाशिंग मशीन, मिक्सर, बर्तन और घर के सभी सदस्यों का कपड़ा दिया। शादी के बाद पीडि़ता ससुराल कांकेर आ गई। जहां सप्ताह भर बाद ही पति नीरज उससे कहने लगा कि मायके से दहेज कम लाई है। उसे पेट्रोल पंप खोलना है। मायके से 10 लाख रुपए लाएगी। तभी उसे घर में रहने दिया जाएगा।
पीडि़ता ने विरोध किया और मायके से पैसे नहीं लाई इस बात से क्षुब्ध ससुराली उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त करने लगे। 26 फरवरी 2019 को उसके साथ पति नीरज ने मारपीट किया। सास, ससुर, जेठ, जेठानी और ननंद ने पति का साथ दिया। पति ने रात में ही पीडि़ता के पिता को फोन कर बुला लिया। घटना के दूसरे दिन उसके पिता पहुंचे। उन्हों अपने दामाद को बहुत समझाने का प्रयास किया।
इसी बीच ससुरालियों ने पिता के सामने ही पीडि़ता को घर से निकाल दिया। 25 दिसम्बर 2019 को पीडि़ता ने दहेज लोभियों के खिलाफ रिपोर्ट की। पुलिस ने दोनों पक्षों को काउंसलिंग कराया। पीडि़ता ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले उसे नहीं रखना चाहते। विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
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