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निकाय चुनाव: मुख्यमंत्री के गृह जिले के दो हाई प्रोफाइल नगर पालिका निगम अनारक्षित, चरोदा SC के रिजर्व

locationभिलाईPublished: Sep 18, 2019 12:51:19 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

संचालनालय नगरीय प्रशासन ने प्रदेश के 13 नगर पालिक निगम के महापौर पद का आरक्षण (reservation in election)के साथ नगरीय चुनाव का शंखनांद (Chhatisgarh Urban body elections 2019) हो गया है।
नगर पालिक निगम भिलाई, दुर्ग अनारक्षित हो गया है। यहां से किसी भी वर्ग का उम्मीदवार महापौर चुनाव लड़ सकता है। वहीं चरोदा नगर निगम एससी और राजनांदगांव ओबीसी (OBC Reservation) महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

भिलाई. संचालनालय नगरीय प्रशासन ने प्रदेश के 13 नगर पालिक निगम के महापौर पद (Mayor election ) का आरक्षण के साथ नगरीय चुनाव का शंखनांद हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) के गृह जिला के दुर्ग के अंतर्गत तीन नगर पालिक निगम आते हैं। इनमें से दो हाईप्रोफाइल नगर पालिक निगम दुर्ग (Durg Municipal corporation), भिलाई (Bhilai municipal corporation) अनारक्षित है। वहीं नगर पालिक निगम चरोदा एससी के लिए रिजर्व (reservation in CG) किया गया है। बुधवार को नगर पालिक निगम भिलाई, दुर्ग अनारक्षित हो गया है। यहां से किसी भी वर्ग का उम्मीदवार महापौर चुनाव लड़ सकता है। वहीं चरोदा नगर निगम एससी और राजनांदगांव ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
भिलाई नगर निगम
2014 के आरक्षण में भिलाई नगर निगम सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित किया गया था। इस बार अनारक्षित हो गया है। अब यहां से महिला, पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है। फिलहाल यहां पर देवेंद्र यादव महापौर हैं।
दुर्ग नगर निगम
दुर्ग नगर निगम साल 2014 में ओबीसी महिला के आरक्षित हुआ था। अन्य पिछड़ा वर्ग से चंद्रिका चंद्राकर महापौर है। इस बार यह सीट अनारक्षित हो गया है। अब यहां से कोई भी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है।
चरोदा नगर निगम
बुधवार को सबसे पहले संचालनालय ने अनुसूचित जाति वर्ग की लॉटरी निकाली। जिसमें नगर पालिक निगम चरोदा को एससी के लिए आरक्षण किया गया। साल 2014 के आरक्षण के में चरोदा को एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया था। 2016 के चुनाव में एससी वर्ग से चंद्रकांता मांडले महापौर बनी।
राजनांदगांव नगर निगम
साल 2014 के आरक्षण में यह सीट अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित था। इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। अब यहां से अगली महापौर कोई महिला उम्मीदवार होगी।
सबसे पहले अनुसूचित जाति के लिए सीट का आरक्षण
सबसे पहले अनुसूचित जाति (एससी) के लिए सीट आरक्षित की गई। प्रदेश के 13 निगम में से 2 सीट एससी के लिए आरक्षित हुई।

आरक्षण के दो प्रमुख नियम
1. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर/ अध्यक्ष) के पद का आरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार किया जाता है। इस नियम मुताबिक प्रदेश के नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों की कुल आबादी में से जातिगत आबादी का प्रतिशत के अनुसार निगम के महापौर का पद, परिषद एवं पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसी नियम के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग महापौर और अध्यक्ष पद का आरक्षित हुआ है।
2. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-10/क में चक्रानुक्रम प्रावधान है। इस नियम के मुताबिक पहले से पारित आरक्षण चक्रानुक्रम (रोटेशन)में चलता रहेगा।
निकाय चुनाव: मुख्यमंत्री के गृह जिले के दो हाई प्रोफाइल नगर पालिका निगम अनारक्षित, चरोदा SC के रिजर्व
कुल नगर निगम – 13
अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित – 02 (इनमें से 01 महिला हेतु आरक्षित)
अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित – 01
अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित – 03 (इनमें से 01 महिला हेतु आरक्षित)
1. भिलाई चरौदा (अनुसूचित जाति)
2. रायगढ़ (अनुसूचित जाति महिला)
3. अंबिकापुर (अनुसूचित जनजाति)
4. धमतरी (अन्य पिछड़ा वर्ग)
5. राजनांदगाँव (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला)
6. कोरबा (अन्य पिछड़ा वर्ग)
7. रायपुर (अनारक्षित)
8. जगदलपुर (अनारक्षित महिला)
9. बिलासपुर (अनारक्षित)
10. भिलाई (अनारक्षित)
11. चिरमिरी (अनारक्षित महिला)
12. दुर्ग (अनारक्षित)
13. बीरगाँव (अनारक्षित)
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