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साडा जमीन घोटाला:बहु चर्चित और निलंबित आइपीएस मुकेश गुप्ता मामले में कर्मचारी को बनाया बलि का बकरा

locationभिलाईPublished: Aug 02, 2019 11:49:47 pm

Submitted by:

Tara Chand Sinha

बहु चर्चित साडा जमीन घोटाला के मामला से जुड़े निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता से पहले पुलिस ने तत्कालीन संपदा अधिकारी आरके जैन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें 16 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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साडा जमीन घोटाला:बहु चर्चित और निलंबित आइपीएस मुकेश गुप्ता मामले में कर्मचारी को बनाया बलि का बकरा

भिलाई.बहु चर्चित साडा जमीन घोटाला के मामला से जुड़े निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता से पहले पुलिस ने तत्कालीन संपदा अधिकारी आरके जैन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें 16 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सुपेला पुलिस साडा कार्यकाल में संपदा अधिकारी रहे आरके जैन को दुर्ग निगम के जल कार्य विभाग के कार्यालय के बाहर बुलाकर गिरफ्तार किया। पूछताछ बाद जिला न्यायालय दुर्ग में पेश किया। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर केन्द्रीय जेल भेज दिया गया।
नियम विरूद्ध भूखंड हासिल करने का है मामला
सहायक अभियंता जैन की गिरफ्तारी का मामला विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरण (साडा) जमीन घोटाला से है। साडा भंग होने के बाद उन पर अवैध तरीके से दुर्ग के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रहे मुकेश गुप्ता को आवंटित करने का आरोप है।
साडा के परिषद के सदस्य थे गुप्ता
9 जून 1998 को साडा भंग हुई तब मुकेश गुप्ता दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक थे। साडा के परिषद के सदस्य थे। लक्ष्मण चंद्राकर साडा के अध्यक्ष थे। एसबी सिंह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आरके जैन संपदा/ भवन अनुज्ञा अधिकारी थे। व्यास नारायण शुक्ला मुख्य लिपिक था। चारों पर आरोप है कि साडा कार्यकाल के मोतीलाल नेहरू नगर आवासीय योजना की जमीन को नियम विरूद्ध तरीके से आवंटन किया है।
सुपेला पुलिस में दर्ज है मामला
मोतीलाल नेहरू नगर कॉलोनी जमीन आवंटन के मामले में ही सुपेला पुलिस थाना में कुल चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। जिसमें निलंबित आइपीएस व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मुकेश गुप्ता, तत्कालीन सीईओ/आयुक्त एसबी सिंह, एई आरके जैन और व्यास नारायण शुक्ला के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। आरोपी सहायक अभियंता जैन वर्तमान में नगर निगम दुर्ग के जल कार्य विभाग के प्रभारी अधिकारी हैं। सुपेला थाना में मुकेश गुप्ता के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 471, 201 और 421 के तहत अपराध दर्ज है। बता दें कि इस मामले के आरोपी व्यासनारायण शुक्ला की मौत हो चुकी है। तत्कालीन सीईओ रहे एसबी सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम मध्य प्रदेश गई है।
गिरफ्तार करने दिल्ली गई थी पुलिस खाली हाथ लौटी
निलंबित आईपीएस गुप्ता को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर एक हफ्ते की राहत मिली है। सुपेला पुलिस मुकेश गुप्ता को गिरफ्तार करने दिल्ली गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। बाद में मुकेश गुप्ता ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में गिरफ्तारी पर रोक को लेकर याचिका लगाई। गुप्ता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।
कई और खुलासे होंगे

आर.के. जैन की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में कई और खुलासे होंगे। सुपेला पुलिस ने शुक्रवार को दलबल के साथ दुर्ग बस स्टैंड के सामने नगर निगम कार्यालय के समीप पहुंचे। जैन को फोन कर कार्यालय से बाहर बुलाया। वहीं से गिरफ्तार कर सुपेला थाना लेकर आया। जहां लगभग दो घंटे तक पूछताछ किया। फिर न्यायालय में पेश किया।
जानिए जमीन आवंटन के मामले को

1998 में जब साडा भंग हुआ तब साडा के परिषद के पास 13 विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक योजना के 1159 भूखंड खाली बचे थे। शासन के रोक के बावजूद इन्हीं भूखंडों मे से मोतीलाल नेहरू नगर आवासीय योजना के भूखंड को निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को अलॉट किया गया। कुछ भूखंडों का लैंड यूज और ले-आउट बदलकर खरीदी बिक्री की। बाद में भूखंड खरीदने वाले लोगो ने निगम बनने के बाद भवन अनुज्ञा विभाग से निर्माण के लिए अनुमति की मांगी। तब नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने ले-आउट के विपरीत 293 प्लाट की खरीदी बिक्री किए जाने की वजह से एनओसी देने से मना कर दिया। तब लोगों ने इस मामले की लोकायुक्त से शिकायत की। जब जांच कराई गई तो जमीन आवंटन में गड़बड़ी का मामला खुल गया।
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