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बीएसपी कर्मी को क्यों हुई 8 महीने की सजा, पढ़ें खबर

locationभिलाईPublished: Dec 05, 2018 07:50:20 pm

भिलाई इस्पात सयंत्र के टेक्निशियन मरोदा निवासी एच के परगनिहा को चेक बाउंस के प्रकरण में दुर्ग न्यायालय ने आठ माह कारावास की सजा दी है। प्रकरण पर फैसला न्यायाधीश स्वर्णलता राजमणी ने सुनाया।

Durg crime

बीएसपी कर्मी को चेक बाउंस मामले में 8 माह की सजा

दुर्ग@Patrika. भिलाई इस्पात सयंत्र के टेक्निशियन मरोदा निवासी एच के परगनिहा को चेक बाउंस के प्रकरण में दुर्ग न्यायालय ने आठ माह कारावास की सजा दी है। प्रकरण पर फैसला न्यायाधीश स्वर्णलता राजमणी ने सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी टेक्निशियन को प्रतिकर के रुप में 98 हजार सौ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। राशि जमा नहीं करने पर 20 दिनों की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। परिवाद मैत्री कुंज रिसाली निवासी मुकुल देशपाण्डे ने लगाया था।
बैंक ने यह कहचेक बाउंस कर दिया कि खाते में पर्याप्त राशि नहीं
प्रकरण के मुताबिक 20 सितंबर 2012 को बीएसपी कर्मचारी एच के परगनिहा ने 90 हजार रुपए बतौर कर्ज लिया था। कर्ज लेते समय बीएसपी कर्मचारी ने एक पोस्ट डेटेड चेक दिया था। चेक को निर्धारित दिन में खाते में जमा कर राशि आहरण करने की बात तय हुई थी। चेक को जमा करने पर बैंक ने यह कहते हुए बाउंस कर दिया कि चेक जारीकर्ता के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। इस आशय की सूचना देने के बाद भी अनावेदक ने राशि नहीं लौटाई।
विवाह के लिए 90 हजार लिया था कर्ज
परिवादी ने परिवाद में खुलासा किया था कि एचके परगनिहा अपने बेटे का विवाह करना चाहता था। पुरानी जान पहचान का हवाला देते हुए उसने बतौर कर्ज 90 हजार लिया था। रुपए वापसी के लिए नोटिस तक दिया गया था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया।
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