RTI: अपने ही खिलाफ अपील की और खुद कर ली सुनवाई, अपर कलेक्टर पर राज्य सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना
सूचना का अधिकार के तहत जानकारी देने से बचने जिला प्रशासन के अफसर द्वारा अपने ही खिलाफ लगाए गए अपील की सुनवाई कर लेने और खारिज कर देने का मामला सामने आया है।

दुर्ग. सूचना का अधिकार के तहत जानकारी देने से बचने जिला प्रशासन के अफसर द्वारा अपने ही खिलाफ लगाए गए अपील की सुनवाई कर लेने और खारिज कर देने का मामला सामने आया है। मामले में इसे अनुचित करार देते हुए राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन एसडीएम और प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में खुद के मामले की सुनवाई करने वाले अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल ने कलेक्टर को अधिकारी के राशि वसूल कर कोषालय में जमा कराने व चाही गई जानकारी मुफ्त देने का निर्देश दिया है।
पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी
मामला 21 जून से 25 नवंबर 2019 के बीच सूचना का अधिकार के तहत मांगे गए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े जानकारियों से संबंधित आवेदनों से संबंधित है। अपीलार्थी गोविंद पटेल ने इस दौरान आवेदन सौंपकर पांच बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी। इस दौरान अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई धमधा में एसडीएम के रूप में पदस्थ थे। जनसूचना अधिकारी के रूप में उन्होंने समय पर जानकारी नहीं दी। इस पर पटेल ने जिला मुख्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी के बाद अपील की। इसी दौरान एसडीएम बीबी पंचभाई जिला मुख्यालय बुला लिए गए और अपर कलेक्टर के रूप में उन्हें सूचना का अधिकार के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का भी दायित्व दे दिया गया। इस तरह जन सूचना अधिकारी के रूप में उनके ही खिलाफ अपील का प्रकरण प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में सुनवाई के लिए उन्हीं के पास पहुंच गया। अपर कलेक्टर पंचभाई ने उक्त आवेदन की सुनवाई करते हुए अपीलार्थी के अनुपस्थिति का हवाला देकर अपील को खारिज कर दिया। इस पर अपीलार्थी ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की थी।
अनुपस्थिति को बता दिया संतुष्टि
प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर कलेक्टर पंचभाई ने अपीलार्थी की अनुपस्थिति को उसकी संतुष्टि बताकर अपील को खारिज कर दिया। अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा कि अपीलार्थी के अनुपस्थिति प्रतीत होता है कि वह जानकारी से संतुष्ट है। अपीलार्थी ने खुद के प्रकरण की सुनवाई और उक्त आदेश के खिलाफ द्वितीय अपील की थी।
आयोग की टिप्पणी नहीं हो पुनरावृत्ति
मामले में सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल ने खुद के खिलाफ अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण की सुनवाई किए जाने पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मामले में अधिकारी को अपने की खिलाफ अपील में सुनवाई विधिसम्मत नहीं होने की जानकारी देना था। आयोग ने कलेक्टर को निर्देश जारी किया है कि भविष्य में ऐसे स्थिति की पुनरावृत्ति न हो।
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