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करोड़ों की आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का संचालक मंडल निलंबित, कलेक्टर के हवाले बैंक

locationभिलाईPublished: Jul 14, 2019 04:34:51 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (Bank)के संचालक मंडल को रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं धनंजय देवांगन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। (Durg news)

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करोड़ों की आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का संचालक मंडल निलंबित, कलेक्टर के हवाले बैंक

दुर्ग. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (Bank) के संचालक मंडल को रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं धनंजय देवांगन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने संचालक मंडल को अस्थाई रूप से निलंबित कर कामकाज पर रोक लगा दी है और कलेक्टर दुर्ग (Durg collector)को बैंक का प्राधिकारी नियुक्त किया है। नोटिस में कहा है कि संचालक मंडल ने बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। नियम विरूद्ध निर्माण कार्यों की स्वीकृत और मनमानी पूर्वक काम का आरोप है। रजिस्ट्राटर ने मामले में संचालक मंडल को भंग करने की चेतावनी देते हुए 30 जुलाई तक नोटिस का जवाब मांगा है। इसके बाद अंतिम फैसले के लिए 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे से सुनवाई की जाएगी। (Durg news)
यह कहा है नोटिस में रजिस्ट्रार ने
रजिस्ट्रार ने दस्तावेजी साक्ष्य व दूसरे अभिलेखों का हवाला देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया यह सामने आई है कि बैंक का संचालक मंडल सोसाइटी अधिनियम के तहत कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो बैंक अथवा बैंक के सदस्यों के हितों के विपरीत है। ऐसे में संचालक मंडल को हटाया जाना जरूरी है।
फैसले तक कामकाज पर भी रोक, सुनवाई 1 को
रजिस्ट्रार देवांगन ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ कार्रवाई व फैसले की अवधि तक बैंक के संचालक मंडल के अस्थायी तौर पर निलंबन के साथ कामकाज के अधिकारों पर रोक लगा दी है। निलंबन के मामले में भी कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए रजिस्ट्रार ने सुनवाई के लिए 1 अगस्त नियत की है। (Durg news)
22.98 लाख रुपए ब्याज भरेगा बैंक
रजिस्ट्रार ने फसल बीमा क्षतिपूर्ति की राशि के समायोजन की गड़बड़ी को लेकर भी आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक अब क्षतिपूर्ति पर ब्याज की राशि 22 लाख 98 हजार 309 रुपए बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। बैंक के अफसरों ने क्षतिपूर्ति की राशि किसानों की ऋण खाता के बजाए बचत खाता में डाल दिया था। जिससे किसान ऋणमाफी के लाभ से वंचित हो गए थे।
संचालक मंडल पर लगे यह आरोप

फिक्स डिपॉजिट में जमा 110 करोड़ को मैच्योरिटी से पहले निकाला। इससे बैक को 4.96 करोड़ की हानि, बैंक की आंतरिक जांच प्रणाली व मॉनिटरिंग को कमजोर किया। बैंक की घाटे की पूर्ति की जानबूझकर कार्रवाई नहीं की गई।
नियम के विपरीत शाखा भवनों के लिए 50 लाख की स्वीकृति। धमधा की जगह बोरी में 25 लाख व दुधली की जगह अर्जुन्दा में 27 लाख के भवन निर्माण की स्वीकृत,।तहसील व ग्राम पंचायत स्तर पर 3.25 करोड़ के व्यय की स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2016 -17 में बैंक द्वारा समितियों में निर्माणाधीन गोदामों के लिए 1 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति व अनुदान में अनियमितता।
अवैध एकमुश्त समझौता योजना लागू कर ऋणी किसानों को नियम विपरीत ब्याज में छूट देकर 28 .90 लाख की आर्थिक क्षति।
श्रीबलराम कृषि उत्पाद एवं विपणन को-ऑपरेटिव सोसाइटी को पात्रता नहीं होने के बाद भी नियम विरूद्ध 2.75 करोड़ का ऋण।
बैंक के संसाधनों का उपयोग नियम विरूद्ध श्रीबलराम कृषि उत्पाद एवं को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए।
निविदा शर्तों के विपरीत संविदा आधार पर नियुक्त सीईओ विनोद गुप्ता का मासिक वेतन 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया।
अधिनियम के विपरीत हाइकोर्ट में पैरवी करने वाले अधिवक्ता को भुगतान।
अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन व कर्ज माफी की राशि के गलत समायोजन मामले में निर्णय लेने में विफलता।
बैंक अब रहेगा कलेक्टर के हवाले
रजिस्ट्रार ने संचालक मंडल के कामकाज पर रोक के साथ कलेक्टर दुर्ग को बैंक का प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही अब संचालक मंडल द्वारा किया गया कोई भी आदेश या पारित किया गया संकल्प व अन्य कार्य प्रभावी नहीं होगा जब तक प्राधिकारी अधिकारी यानि कलेक्टर द्वारा अनुमोदित नहीं जाएगा।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने बताया कि अभी इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलेगा तो जवाब दिया जाएगा। इससे पहले फसल बीमा क्षतिपूर्ति के मामले में सीइओ पर कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार का पत्र मिला है। बैंक व संचालक मंडल को इससे पहले भी कई नोटिस मिल चुका है। (Durg news)
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