भिलाई

पुराने विवाद पर किसान का सिर फोड़ दिया, जेल हुई तो आरोपी वकील भी नहीं रख पाया

उतई थाना क्षेत्र के ग्राम पुरई में कृषक पर प्राणघातक हमला करने वाले यशंवत उर्फ छोटू साहू को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने यशवंत को हत्या का प्रयास करने के लिए 4 साल कारावास की सजा सुनाई।

भिलाईJan 31, 2019 / 08:52 pm

Satya Narayan Shukla

पुराने विवाद पर किसान का सिर फोड़ दिया, जेल हुई तो आरोपी वकील भी नहीं रख पाया

दुर्ग@Patrika. उतई थाना क्षेत्र के ग्राम पुरई में कृषक पर प्राणघातक हमला करने वाले यशंवत उर्फ छोटू साहू को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। न्यायाधीश अजीत कुमार राजभानू ने यशवंत को हत्या का प्रयास करने के लिए 4 साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर 1 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया। @Patrika. यह घटना ७ फरवरी २०१८ की है।
उसके दो दांत भी टूट गए

अतिरिक्त लोक अभियोजन फरिहा अमीन ने बताया कि घटना के समय कृषक फत्ते बहादुर सिंह (४८ वर्ष) गांव के किराना दुकान के पास बैठा था। वहीं पर अभियुक्त का कृषक के साथ पुरानी बात को लेकर कहा सुनी हुई। गाली गलौज करते हुए यशंवत उर्फ छोटू ने घर से लाठी लाकर कृषक के सिर पर तीन-चार बार वार किया। सिर पर वार होने से कृषक घायल होकर जमीन पर गिर गया था। उसके दो दांत भी टूट गए।
आरोपी को उपलब्ध कराया अधिवक्ता
घटना के बाद से यशवंत जेल में है। माली हालत ठीक नहीं होने के कारण वह अपना अधिवक्ता नहीं रख सका। @Patrika. न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बचाव के लिए उसे अधिवक्ता उपलब्ध कराया था।
नाबालिग का अपहरण करने वाले युवक को एक साल की सजा
न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने १६ साल की नाबालिग का अपहरण करने के मामले में रानीतराई निवासी दीपक साहू (२५) को १ साल २२ दिन कारावास की सजा सुनाई। उसे २५०० सौ रुपए जुर्माना भी जमा करना होगा। राशि जमा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना २७ मार्च२०१७ की है। अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल वर्मा ने बताया कि आरोपी ने १६ साल की नाबालिग का विवाह का प्रलोभन देकर अपहरणकर लिया था। घटना के दिन बाद पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था।
उधार के पैसे लौटाने दिया चेक बाउंस
चेक बाउंस के एक प्रकरण में न्यायाधीश स्वर्णलता राजमणी ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने नेहरु नगर निवासी प्रदीप पाण्डेय को दोषी ठहराया और उसे १ वर्ष साधारण कारावास की सजा। वहीं ३८१५० रुपए प्रतिकर राशि जमा करने का आदेश दिया। राशि जमा नहीं करने पर २० दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्रकरण के मुताबिक इस मामले में जवाहर नगर भिलाई निवासी उदयसेन सिंह ने परिवाद प्रस्तुत किया था। प्रकरण के मुताबिक आरोपी प्रदीप ने कंस्ट्रक्शन व्यवसाय के लिए उदयसेन सिंह से १५ मई २००७ को कर्ज लिया था। कर्ज लौटाने के लिए चेक जारी किया था। चेक को खाते में जमा करने पर बैंक ने राशि पर्याप्त नहीं होने के कारण बाउंस कर दिया था।
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