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सीजी हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी के खिलाफ क्यों जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट, पढि़ए पूरी खबर

locationभिलाईPublished: Jan 11, 2018 10:05:18 pm

बार-बार समय लेने के बाद भी राशि जमा नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के संपदा अधिकारी को दोषी ठहराया है।

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दुर्ग . बार-बार समय लेने के बाद भी राशि जमा नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के संपदा अधिकारी को दोषी ठहराया है। फोरम ने संपदा अधिकारी के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए २९ जनवरी निर्धारित किया है। राशि जमा नहीं करने पर संपदा अधिकारी को फोरम जेल भेज सकती है।
राज्य और नेशनल उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले को यथावत रखा

प्रकरण के मुताबिक छत्तीसगढ़ निर्माण मंडल के ११ उपभोक्ताओं ने फोरम में आवेदन प्रस्तुत किया था कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के संपदा अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि इस मामले में राज्य और नेशनल उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले को यथावत रखा है। इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है २० मार्च २०१७ को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने १९ सिंतबर, ८ नवंबर, १६ नवंबर और २२ दिसंबर २०१७ को राशि जमा करने के लिए समय लिया था। फोरम द्वारा समय देने के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष मैत्रेयी माथुर, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने संपदा अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वांरट जारी किया।
राशि जमा न करने पर जाना पड़ सकता है जेल

छत्तीसगढ़ निर्माण मंडल को कुल २७६१९९४ रुपए जमा करना है। गृह निर्माण मंडल के पास राशि जमा करने १७ दिन का समय है। इस बीच अगर राशि जमा नहीं की जाती तो पद्मनाभपुर पुलिस संपदा अधिकारी को २९ जनवरी को गिरफ्तार कर जिला उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत करेगी।
फोरम का आदेश के बाद भी इन हितग्राहियों की राशि जमा नहीं किया गृहनिमं ने
(राशि में क्षतिपूर्ति, मानसिक क्षतिपूर्ति, सेवाकर व वाद व्यय शामिल है)
इन्हें दी जाना है इतनी राशि
जीडी बेनर्जी- २३७६४७ रुपए
प्रकाश कुलकर्णी-३१३८३४
मनोज कुमार -३१३८३४
रामसिह वर्मा- १८२७१३
भागवत देवागंन- २३१६३७
समीर गुप्ता- २६१३३७
राकेश कुमार-२३२५८२
चुम्मनसाहू- २५०८००
सरोज महतो- २५०८००
ओमप्रकाश-२२४३५३ रुपए।
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