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रोड एक्सीडेंट में मरे युवक के खिलाफ पुलिस ने लिख दी FIR, पढि़ए क्या है पूरा मामला

locationभिलाईPublished: Oct 22, 2019 10:54:26 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

पुरानी भिलाई पुलिस ने सड़क हादसे (Road accident in Bhilai) में एक बाइक सवार की मौत की जांच के बाद उसे ही इस घटना के लिए जिम्मेदार करार दिया है। मृतक के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

रोड एक्सीडेंट में मरे युवक के खिलाफ पुलिस ने लिख दी FIR, पढि़ए क्या है पूरा मामला

रोड एक्सीडेंट में मरे युवक के खिलाफ पुलिस ने लिख दी FIR, पढि़ए क्या है पूरा मामला

भिलाई. पुरानी भिलाई पुलिस (Bhilai police)ने सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत की जांच के बाद उसे ही इस घटना के लिए जिम्मेदार करार दिया है। मृतक के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटना सिरसा गेट के समीप तहसील ऑफिस के सामने मेनरोड, भिलाई-तीन का है। (Bhilai crime news)
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अपराध दर्ज किया
हां बाइक सवार कृष्णा नगर सुपेला निवासी करण कुमार गिरी ( 25 साल ) मृत पड़ा मिला था। पुलिस के मुताबिक जांच में पाया कि मृतक करण खुद अपनी बाइक को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर गिरा, जिससे उसकी मौत हुई है। इसलिए जांच के बाद पुलिस ने युवक को ही घटना का जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। सड़क दुर्घटना का यह पहला केस है जिसमें मृतक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
अवैध क्लीनिक पर 20 हजार जुर्माना
दुर्ग में अवैध रूप से क्लीनिक संचालित करने वाले पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। सीएमएचओ डॉ.गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि खुर्सीपार भिलाई में केके चौधरी के नाम से अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन किए जाने की शिकायत मिली थी। जांच में शिकायत सही पाई गई।
सीएमएचओ ने बताया कि क्लीनिक का संचालन बिना पंजीयन के किया जा रहा था। अवैध रूप से चिकित्सकीय कार्य किए जाने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने अवैध नर्सिंग होम चिन्हित कर उसकी जांच करना शुरू कर दिया है।
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