दुष्कर्म का प्रयास, पिता को 14 साल की सजा
२५ हजार रुपए जुर्माना लगाया

दुष्कर्म का प्रयास, पिता को 14 साल की सजा
- २५ हजार रुपए जुर्माना लगाया
भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायालय संख्या दो (पॉक्सो) ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के प्रयास करने के आरोप में पिता को दोषी मानते १४ साल की सजा सुनाई। वहीं २५ हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार १९ फरवरी २०१६ को किशोरी ने बनेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया कि १७ फरवरी को घर के बाहर पढ़ रही थी। पिता ने कमरे में बुलाया। तब मां मजदूरी करने गई थी। पिता उसके पास आकर बैठ गया। पिता ने अश्लील बातें की व छेड़छाड़ की। इस पर किशोरी रोने लगी तो उसे मारने की धमकी दी। पीडि़ता के साथ पिता ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मां के लौटने पर पीडि़ता ने आपबीती बताई। मां बेटी को लेकर थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक सविता शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया।
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