scriptबोगस बिल से इनपुट लिया तो होगी कार्रवाई | Action will be taken if input from bogus bill is taken in bhilwara | Patrika News

बोगस बिल से इनपुट लिया तो होगी कार्रवाई

locationभीलवाड़ाPublished: Jan 24, 2021 02:18:30 pm

Submitted by:

Suresh Jain

जीएसटी और आयकर विभाग अब मिलकर काम करेंगे

बोगस बिल से इनपुट लिया तो होगी कार्रवाई

बोगस बिल से इनपुट लिया तो होगी कार्रवाई

भीलवाड़ा।
कारोबारियों को अब जीएसटी और आयकर रिटर्न को सही तरीके से भरना होगा। इसके लिए क्रॉस चेक करना होगा। मिस मैच पाए गए तो करदाता के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए जीएसटी के बोगस बिलों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करें अन्यथा दोहरी मुश्किल आ सकती है।
टैक्स छूट तो जीएसटी विभाग वसूलेगा तथा फर्जी बिल की राशि संबंधित करदाता की आय में जोड़कर पेनल्टी वसूली जाएगी। हालांकि इस संबंध में नियम 1 अप्रेल 2020 को लागू किया था, लेकिन सीबीडीटी ने सभी आयकर अधिकारियों को लागू करने और पेनल्टी वसूलने का आदेश दिया है।
सीएस गौरव दाधीच ने बताया कि जीएसटी और आयकर विभाग अब मिलकर काम करेंगे। जांच में किसी करदाता के पास एक लाख का फर्जी खरीद का बिल मिलता है और इस पर 18 प्रतिशत की दर से 18 हजार का टैक्स लगाकर गलत क्रेडिट ली गई तो 18 हजार की क्रेडिट जीएसटी विभाग वसूलेगा। साथ ही एक लाख के फर्जी बिल की राशि करदाता से बतौर पेनल्टी आयकर विभाग की ओर से वसूल की जाएगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो