आर्थिक आरक्षण प्रमाण-पत्र के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने गाइडलाइन जारी की। अब उपखंड अधिकारी तय अवधि में दस्तावेज जांच कर इसे जारी कर सकेंगे। आर्थिक आरक्षण प्रमाण-पत्र एसडीएम ही जारी करेगा, जो आवेदन के 15 दिन के भीतर देना होगा। आवेदन ई-मित्र व कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए हो सकेंगे। विभाग से जारी गाइडलाइन में आय व संपत्ति सीमा से जुड़े दिशा-निर्देश शामिल हैं। विभाग ने इसका प्रारूप सरकारी विभाग, बोर्ड और सरकारी व अद्र्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं को भिजवा दिया है। गाइडलाइन के अनुसार पात्रों को प्रमाण-पत्र जारी करना प्रस्तावित है।
आवेदन के लिए चाहिए
आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज एक फोटो, आधार व राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, किरायानामा, गैस कनेक्शन, बिजली व पानी के बिल में से कोई एक दस्तावेज तथा स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य के प्रमाण-पत्र जैसे भूमि की जमाबंदी, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास या पंचायत से जारी भूखंड के पट्टे, जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति, इनमें से कोई भी दो होना जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष से जारी वेतन संबंधी फॉर्म नंबर 16 की प्रति, राजकीय उपक्रम, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक वेतन विवरण या फॉर्म नंबर 16 की प्रति के साथ पटवारी की रिपोर्ट भी देनी होगी।
आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज एक फोटो, आधार व राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, किरायानामा, गैस कनेक्शन, बिजली व पानी के बिल में से कोई एक दस्तावेज तथा स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य के प्रमाण-पत्र जैसे भूमि की जमाबंदी, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास या पंचायत से जारी भूखंड के पट्टे, जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति, इनमें से कोई भी दो होना जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष से जारी वेतन संबंधी फॉर्म नंबर 16 की प्रति, राजकीय उपक्रम, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक वेतन विवरण या फॉर्म नंबर 16 की प्रति के साथ पटवारी की रिपोर्ट भी देनी होगी।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ -5 एकड़ या अधिक कृषि भूमि होने पर वीकर सेक्शन के तहत जारी 10 प्रतिशत आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा।
-फ्लैट के मामले में एक हजार वर्गफीट या इससे अधिक के लोग आरक्षण के दायर से बाहर रहेंगे।
-फ्लैट के मामले में एक हजार वर्गफीट या इससे अधिक के लोग आरक्षण के दायर से बाहर रहेंगे।
-शहरी सीमा में रेजिडेंशियल प्लॉट या मकान 100 वर्गगज या इससे अधिक होने पर आरक्षण के हकदार नहीं होंगे।
-शहरी सीमा के बाहर रहने वाले लोग 200 वर्गगज का मकान या प्लॉट होने पर इस दायरे से बाहर हो जाएंगे।
-शहरी सीमा के बाहर रहने वाले लोग 200 वर्गगज का मकान या प्लॉट होने पर इस दायरे से बाहर हो जाएंगे।