प्रकरण के अनुसार 13 मई 2017 को बीगोद पुलिस गश्त करते जीवा का खेड़ा के निकट पहुंची। तभी तेज गति की जीप में आए कुछ लोग पुलिसकर्मियों को देखकर चांदगढ़ की ओर मुड गए। पुलिस ने पीछा किया तो जीप सवार लोग डोडा चूरा बिखेरते हुए गए। पुलिस ने घेराबंदी कर जीप रुकवाई। तलाशी में 29 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा भरा मिला। पूछताछ में अपना नाम राजकुमार व रविन्द्र बताया। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने अभियुक्तों के खिलाफ 79 दस्तावेज और 9 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध किया।
शाहपुरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने पुलिस पर हमला व राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में राज्यास निवासी हंसराज बावरी को दोषी मानते एक साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं चार हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
अपरलोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि 24 मार्च 2016 को पुलिसकर्मी श्यामसुंदर ने फूलियाकलां थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। परिवादी ने बताया कि वारंट तामील कराने व परिवाद जांच के लिए राज्यास गया। अभियुक्त हंसराज के खिलाफ परिवाद था। हंसराज को साथ चलने के लिए कहा तो उसने श्यामसुंदर पर हमला कर दिया। जख्मी श्यामसुंदर को शाहपुरा सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूलियाकलां पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।