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Bhilwara news : शर्तें नहीं मानी…पांच प्रोसेस हाउस पर 9.67 लाख का जुर्माना

दूषित पानी व कचरे का सही निस्तारण नहीं किया

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Conditions not followed...Five process houses fined Rs 9.67 lakh

Conditions not followed...Five process houses fined Rs 9.67 lakh

Bhilwara news : राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दूषित पानी व कचरे का सही निस्तारण न करने वाले प्रोसेस हाउस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति के नोटिस जारी करते जुर्माना जमा कराने को कहा है।

मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक घनेटवाल ने बताया कि विजिलेंस दलों ने औचक निरीक्षण में पाई कमी के आधार पर कुछ प्रोसेस हाउस के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर जुर्माना लगाने की अभिशंषा की थी। इनमें सल्जर प्रोसेस, साई लीला, पूजा स्पिनटेक्स, सांवरियां टेक्स फैब तथा रीको ग्रोथ सेंटर स्थित चेयरमैन प्रोसेस शामिल है। दोषी प्रोसेस हाउस संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट मुख्यालय भेजी थी। इन पांचों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किए। अन्य पर कार्रवाई मंडल मुख्यालय जयपुर पर प्रक्रियाधीन है। पांचो पर 9.67 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। विजिलेंस टीम लगातार सर्वे कर रही है।

गौरतलब है कि जिला कलक्टर नमित मेहता ने गत दिनों प्रोसेस हाउस संचालकों की बैठक ली थी। इसमें साफ कहा था कि वे नियमों की पालना करें। दूषित पानी छोड़कर भीलवाड़ा की टेक्सटाइल सिटी को बदनाम न करें। मेहता ने घनेटवाल को निर्देश दिए थे कि वे 24 घंटे विजिलेंस टीम को लगाकर दोषी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करें।

इन प्रोसेस हाउस पर जुर्माना

प्रोसेस हाउस राशि

  • सल्जर प्रोसेस 1,83,594
  • साई लीला 2,75,000
  • पूजा स्पिनटेक्स 1,10,150
  • चेयरमैन प्रोसेस 2,93,750
  • सावंरिया टेक्स फैब 1,05469
  • कुल 9,67,964