घूसखोर पूर्व एईएन और लिपिक को चार-चार साल की सजा
भीलवाड़ाPublished: Oct 16, 2022 12:02:39 pm
विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण मामलात) ने रिश्वत के बारह साल पुराने मामले में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पूर्व सहायक अभियंता (पर्यावरण) अनिल अग्रवाल और लिपिक शैलेन्द्र सुराणा को दोषी मानते हुए शनिवार को चार-चार साल की सजा सुनाई। बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार 21 जून 2010 को भीलवाड़ा के ओमप्रकाश व्यास ने भीलवाड़ा एसीबी में शिकायत दी कि उसकी चुनाई पत्थर की खदान राजसमंद जिले के गारियावास में है।


घूसखोर पूर्व एईएन और लिपिक को चार-चार साल की सजा
विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण मामलात) ने रिश्वत के बारह साल पुराने मामले में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पूर्व सहायक अभियंता (पर्यावरण) अनिल अग्रवाल और लिपिक शैलेन्द्र सुराणा को दोषी मानते हुए शनिवार को चार-चार साल की सजा सुनाई। बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार 21 जून 2010 को भीलवाड़ा के ओमप्रकाश व्यास ने भीलवाड़ा एसीबी में शिकायत दी कि उसकी चुनाई पत्थर की खदान राजसमंद जिले के गारियावास में है।