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इलाज में लापरवाही पर क्षतिपूर्ति आदेश: निजी चिकित्सालय व चिकित्सकों को देने होंगे 7.30 लाख

locationभीलवाड़ाPublished: Dec 07, 2019 03:00:25 am

Submitted by:

rajesh jain

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने एक फैसले में निजी चिकित्सालय व चिकित्सकों की सेवा को दोषपूर्ण मानते हुए सात लाख तीस हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने को कहा है

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भीलवाड़ा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने एक फैसले में निजी चिकित्सालय व चिकित्सकों की सेवा को दोषपूर्ण मानते हुए सात लाख तीस हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने को कहा है। मंच अध्यक्ष रमेशचंद मीना, सदस्य राजेंद्र जैन व विनती तापडि़या ने कादेड़ा निवासी प्रेम रेगर के परिवाद पर सुनवाई की। मंच के समक्ष पेश परिवाद में बताया कि पेटदर्द पर उसे राजीव गांधी ऑडिटोरियम के सामने स्थित राधेकृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने पेट में पथरी बताकर ऑपरेशन की बात कही। चिकित्सक की सलाह पर वह अस्पताल में भर्ती हुई। परिवादी का आरोप है कि उसके ऑपरेशन से पहले शरीर की जांच और परिजनों की सलाह के बिना 29 जुलाई २०11 को ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद होश आया तो एक पैर सुन्न था। उसका इलाज किए बिना उसे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद जयपुर व अहमदाबाद में उपचार करवाया, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने से परिवादी का बांया पैर खराब होने से वह दिव्यांग हो गई। इन तथ्यों के आधार पर प्रेम ने क्षतिपूर्ति और परिवाद व्यय दिलाने की मंच से गुहार की।
जिला मंच ने यह परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षीगण के विरुद्ध चिकित्सकीय क्षतिपूर्ति मद से एक लाख रुपए, स्वयं की आजीविका की क्षतिपूर्ति मद से 3 लाख 10 हजार रुपए, मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के 3 लाख और परिवाद व्यय के 20 हजार रुपए सहित कुल सात लाख 30 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए।
यह राशि परिवाद दायर करने की तिथि 26 जुलाई 13 से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से परिवादी प्रेम को अदा करेंगे। मंच ने कहा कि यह राशि सभी विपक्षी राधेकृष्णा हॉस्पिटल, डॉ.आरएस सोमानी, डॉ. मनीष भंसाली, दी ओरियंटल इंश्योरेंस पुर रोड, डॉ. अनिल श्रीमाली व आजाद चौक स्थित दी न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड संयुक्त रूप से अदा करेंगे।

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