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किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

locationभीलवाड़ाPublished: Oct 20, 2019 11:57:20 am

Submitted by:

Akash Mathur

विशिष्ट न्यायालय संख्या एक (पॉक्सो एक्ट) ने किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में बलाई खेड़ा (ओझागर) देवीलाल बागरिया को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साढ़े आठ हजार रुपए जुर्माने के भी आदेश दिए।

Convicted for molesting teenager sentenced to three years

Convicted for molesting teenager sentenced to three years,Convicted for molesting teenager sentenced to three years

भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायालय संख्या एक (पॉक्सो एक्ट) ने किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में बलाई खेड़ा (ओझागर) देवीलाल बागरिया को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साढ़े आठ हजार रुपए जुर्माने के भी आदेश दिए।

एक व्यक्ति ने कारोही थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी १७ वर्षीय पुत्री शौच के लिए गांव से बाहर गई। देवीलाल ने गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास व छेड़छाड़ की। आसपास मौजूद लोग दौड़कर आए तो वह फरार हो गया। पुलिस ने देवीलाल को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने देवीलाल के खिलाफ गवाह और दस्तावेज अदालत में पेश कर आरोप सिद्ध किया।
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किशोरी का अपहरण-बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार

आसींद. पुलिस ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार के आरोप में शनिवार को सुराज निवासी दीपसिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा। हैड कांस्टेबल महावीर मीणा ने बताया कि ५ अक्टूबर को पीडि़ता ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में एक व्यक्ति फरार चल रहा है।
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