भीलवाड़ा

किशोरी से बलात्कार के दोषी को २० साल की सजा

विशिष्ट न्यायालय संख्या दो (पॉक्सो कोर्ट) नाबालिग से बलात्कार के मामले में सुंदरगढ़ (जहाजपुर) निवासी सोनू उर्फ सोनपाल मीणा को दोषी मानते गुरुवार को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक लाख रुपए जुर्माने के आदेश दिए।

भीलवाड़ाOct 17, 2019 / 11:48 pm

Akash Mathur

Convicted for raping teenager, sentenced to 20 years,Convicted for raping teenager, sentenced to 20 years

भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायालय संख्या दो (पॉक्सो कोर्ट) नाबालिग से बलात्कार के मामले में सुंदरगढ़ (जहाजपुर) निवासी सोनू उर्फ सोनपाल मीणा को दोषी मानते गुरुवार को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक लाख रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार २२ सितम्बर २०१८ को महिला ने जहाजपुर थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी तेरह साल की बेटी गांव से बाहर शौच करने गई। वहां अकेली देखकर सोनपाल ने पकड़ लिया और मुंह में कपड़ा ठूंस बलात्कार किया। जगह-जगह से किशारी को काट खाया। किशोरी रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया।विशिष्ट न्यायालय संख्या दो (पॉक्सो कोर्ट) ने सोनपाल को बीस साल की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना राशि एक लाख रुपए पीडि़त पक्ष को दिए जाने के आदेश दिए।

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