प्रकरण के अनुसार २२ सितम्बर २०१८ को महिला ने जहाजपुर थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी तेरह साल की बेटी गांव से बाहर शौच करने गई। वहां अकेली देखकर सोनपाल ने पकड़ लिया और मुंह में कपड़ा ठूंस बलात्कार किया। जगह-जगह से किशारी को काट खाया। किशोरी रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया।विशिष्ट न्यायालय संख्या दो (पॉक्सो कोर्ट) ने सोनपाल को बीस साल की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना राशि एक लाख रुपए पीडि़त पक्ष को दिए जाने के आदेश दिए।