scriptकिशोरी के अपहरण और बलात्कार का दोषी, अभियुक्त को बीस साल का कारावास | Convicted of kidnapping and raping a teenager, the accused gets twenty | Patrika News

किशोरी के अपहरण और बलात्कार का दोषी, अभियुक्त को बीस साल का कारावास

locationभीलवाड़ाPublished: Oct 22, 2021 06:46:16 pm

Submitted by:

Akash Mathur

पॉक्सो अदालत संख्या एक के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में शुक्रवार को लुहारीकलां (हनुमाननगर) निवासी प्रदीप मीणा को दोषी माना। अदालत ने अभियुक्त को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई।

Convicted of kidnapping and raping a teenager, the accused gets twenty

Convicted of kidnapping and raping a teenager, the accused gets twenty

भीलवाड़ा. पॉक्सो अदालत संख्या एक के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में शुक्रवार को लुहारीकलां (हनुमाननगर) निवासी प्रदीप मीणा को दोषी माना। अदालत ने अभियुक्त को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर बीस हजार रुपए जुर्माना भी किया।
प्रकरण के अनुसार ३० जून २०१९ को एक व्यक्ति ने हनुमाननगर थाने में मामला दर्ज कराया था। परिवादी ने बताया कि उसकी १६ वर्षीय भानजी को २२ जून को अभियुक्त प्रदीप अपहरण करके ले गया। पुलिस ने किशोरी को अभियुक्त से मुक्त करवाया। पीडि़ता ने अपने बयान में अभियुक्त पर बलात्कार करने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक हर्ष रांका ने अभियुक्त के खिलाफ २१ गवाह और ३७ दस्तावेज कर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने अभियुक्त प्रदीप दोषी मानते हुए बीस साल की सजा सुनाई। वहीं बीस हजार जुर्माने के आदेश दिए।
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