प्रकरण के अनुसार 12 नवम्बर 2016 को एक व्यक्ति ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया कि किराणा सामान लेने गई उसकी नाबालिग बेटी घर नहीं लौटी। काफी तलाश भी की। इस बीच परिजनों को पता लगा कि किशोरी को मदनलाल अगवा कर ले गया। पुलिस ने किशोरी को छुड़ा मदनलाल को गिरफ्तार किया।
पीडि़ता ने बयान में बताया कि आरोपी अगवा करके उसे मंदसौर ले गया। वहां बंधक बनाकर बलात्कार किया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया। न्यायालय ने किशोरी का अपहरण कर मध्यप्रदेश में बंधक बनाकर बलात्कार के आरोप में सेमलिया निवासी मदनलाल भांबी को दोषी माना और दस साल की सजा सुनाई। वहीं पांच हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।