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भीलवाड़ा में कर्फ्यू हटाया, धारा 144 व लॉक डाउन जारी, ये रहेंगे प्रतिबंधित

locationभीलवाड़ाPublished: May 13, 2020 07:56:16 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिले निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने बुधवार को जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

coronavirus: curfew Removed in Bhilwara

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिले निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने बुधवार को जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिले निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने बुधवार को जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विचार-विमर्श के बाद जिले की शहरी सीमाओं में लागू सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) को हटा लिया है। अब सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में धारा 144 एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार लॉक डाउन में अनुमति गतिविधियां जारी रहेंगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भीलवाड़ा जिला ऑरेंज जोन में होने से यहां पर केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑरेंज जोन के लिए अनुमति सभी गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। साथ ही सभी को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी राज्य सरकार के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऑरेंज ज़ोन की अनुमत गतिविधियों एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए ही व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन कर सकेंगे एवं किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति 5 से अधिक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
जिले की संपूर्ण सीमा में सांयकाल 7 से प्रातः काल 7 बजे तक जनसाधारण का आवागमन साधारणतया प्रतिबंधित रहेगा। लॉक डाउन क्रियान्वयन में लगे प्रशासनिक, पुलिस एवं विभागीय कार्मिकों तथा चिकित्सा कार्मिको को, चिकित्सकीय आपात स्थिति, मेडिकल स्टोर, ट्रकों के आवागमन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा में एक सवारी, टू व्हीलर पर सिर्फ पर सिर्फ वाहन चालक एवं फोर व्हीलर में वाहन चालक के साथ दो सवारियों को अनुमति होगी।
ये रहेंगे प्रतिबंधित
मॉल्स जैसे रिलायंस मार्केट, रिलायंस मार्ट, डी मार्ट, सिटी सेंटर मॉल आदि पूर्णत बंद रहेंगे। जिले के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, मॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट, मार्केट, कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। व्यायाम शालाएं, स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, पान, गुटखा, तंबाकू के विक्रय पर प्रतिबंध, नाई की दुकाने, स्पा सैलून तथा समस्त सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक, सामूहिक मानवीय गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा, धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे।
यह गतिविधियां अनुमति होंगी
दुकाने- केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण आदि आयुष पशु चिकित्सा दवाईयां, किराना, प्रोविजनल स्टोर (खाद्यान, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं स्वच्छता उत्पाद), फल, सब्जिया, दूध डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन एवं फिश, पशु, पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपों एवं इनसे जुडे हुए संबंधित विक्रय केन्द्र, कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें, विशेष रूप से राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए कार्यशाला या दुकाने, उचित दूरी पर टायर पंक्चर/रिपेयर की दुकाने, हाइवे पर खाने के लिए जिला कार्यालय से अनुमति प्राप्त ढ़ाबे, सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कम्पनी के केवल सर्विस व रिपेयर केंद्र, अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, बिजली एवं पंखो की दुकाने, प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन के रिचार्ज के लिए आउटलेट्स, छात्रों के लिए शैक्षिक पुस्तकों, शराब की दुकाने।
सेवाएं – ई कॉमर्स की आवश्यक सेवाएं, ई मित्र, उपयोगी सेवाएं जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एलेक्ट्रोनिक्स रिपेयर्स, मोटर व अन्य मेकेनिक, मोची, धोबी, प्राइवेट सिक्योरिटी आदि।

वाणिज्यिक व अन्य प्रतिष्ठान –
बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, बैंक संचालन के लिये आईटी विक्रेता, बैंकिंग अभिकर्ता एवं एटीएम के संचालन एवं नकदी प्रबन्धन एजेन्सीज, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रसारण एवं केबल सेवायें, टेलिकम्युनिकेशन, इन्टरनेट सर्विसेज, आईटी सक्षम सेवायें, डाटा एवं कॉल सेंटर्स।

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