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भीलवाड़ा में लगाया महाकर्फ्यू, अब घर से नहीं निकल सकेगा

locationभीलवाड़ाPublished: Apr 03, 2020 12:06:36 pm

Submitted by:

Suresh Jain

प्रशासन ने धारा 144 के तहत की सख्ती

Curfew imposed in Bhilwara, will no longer be able to leave home in bhilwara

Curfew imposed in Bhilwara, will no longer be able to leave home in bhilwara

भीलवाड़ा । जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने भीलवाड़ा शहर में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी सख्त निषेधाज्ञा की निरंतरता में और निर्देश जारी किए हैं।
जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए भीलवाड़ा शहरी क्षेत्रा में निवासरत व्यक्तियों का 3 से 13 अप्रेल तक अपने आवास से बाहर आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित किया है । पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा राजकीय कार्मिकों को तथा आवश्यक सेवाओं यथा नगर परिषदए नगर विकास न्यास विद्युत विभागए जलदाय विभाग की सुगमता से पहुंच हेतु जारी किए गए समस्त पास तथा कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए परिचय पत्रा मान्य होंगे । इनके अलावा पूर्व में जारी समस्त पास अमान्य होंगे।
निषेधाज्ञा अवधि के दौरान शहर में स्थित किराना जनरल स्टोर कण्उंतज रिलायंस इत्यादि समस्त दुकाने बंद रहेंगे तथा इनके द्वारा की जाने वाली होम डिलीवरी भी बंद रहेगी । निषेधाज्ञा के दौरान जन सुविधा को देखते हुए खाद्य सामग्री की आपूर्ति संबंधित वाहनों के पास नहीं होने की स्थिति में मौके पर उपस्थित जिम्मेदार अधिकारी द्वारा तत्काल अपनी संतुष्टि की जाकर यथा स्थान रवानगी सुनिश्चित की जाएगी ताकि मांग एवं आपूर्ति के संतुलन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो । शहर के निर्धन असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सचिव नगर विकास न्यास एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही निशुल्क खाद्य सामग्री एवं भोजन पैकेट व्यवस्था के लिए जारी किए गए पास मान्य होंगे। महाप्रबंधक उपभोक्ता भंडार एवं सचिव कृषि मंडी द्वारा शहरवासियों को उपलब्ध करवाई जा रही आवश्यक सामग्री फल सब्जियों की आपूर्ति व्यवस्था के लिए उनके द्वारा जारीे पास मान्य होंगे। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा उनके डेयरी बूथ के माध्यम से एवं मेडिकल स्टोर द्वारा शहरवासियों को आवश्यकतानुसार दुग्ध एवं दवाइयों की डोर टू डोर डिलीवरी की जा सकेगी । चिकित्सा सेवाओं हेतु राजकीयए निजी चिकित्सालय पूर्ववत खुले रहेंगे। चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों ए कार्मिकों को उनके निवास से चिकित्सालय आने एवं जाने के लिए चिकित्सालय द्वारा परिचय पत्रा जारी किए जा सकेंगे जो मान्य होंगे । पोस्ट आफिस एवं टेलीकाम सेवाओं हेतु उनके कार्यालय खुले रह सकेंगे एवं उनके अधिकारियों कर्मचारियों को आवागमन हेतु संस्था प्रधान द्वारा पास जारी किए जा सकेंगे जो मान्य होंगे । बैंकिंग सेवाओं के लिए शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक कार्मिकों को पास जारी किए जाएंगे । पशु एवं गौशालाओं के लिए चारा आहार पेट्रोल पंपए गैस एजेंसियों केबल आपरेटर सेवाएं सुचारू रह सकेगी इनके कर्मचारियों के लिए उचित पूर्ण प्रस्ताव द्वारा प्राप्त होने पर पास जारी किए जाएंगे जिले में किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार की अफवाह किसी भी माध्यम से नहीं पिलाई जाएगी आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की अधिसूचना तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय.समय पर जारी निर्देशों की पालना नागरिकों द्वारा की जाएगी समस्त जिला श्री अधिकारी कार्मिकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग किया जाएगा उक्त आदेशों की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर एवं उपखंड मजिस्ट्रेट भीलवड़ा का होगा। यह आदेश १3 अप्रेल रात १२ बजे तक भीलवाड़ शहर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
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